शासनादेशानुसार आकस्मिक अवकाश विद्यालय के प्राधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष / प्रधानाध्यापक द्वारा ही स्वीकृत किये जाने एवं अलग से नवीन नियम नहीं बनाये जाने के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर को प्रेषित पत्र

आक0 अवकाश विषम परिस्थिति में ही लिए जाते है शासनादेश के क्रम में आक0 अवकाश नियमित अवकाश में नही आता है तथा आक0 अवकाश को अवकाश की मान्यता नही है और ना ही आक0 अवकाश किसी नियम के अधीन है
आक0 अवकाश पर शिक्षक को अनुपस्थित नही माना जाता है और वेतन देय होता है . आक 0 अवकाश विद्यालय के प्राधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष / प्रधानाध्यापक द्वारा ही एक अलग से अवकाश पंजिका बनाकर स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है जिस पंजिका का परीक्षण निरीक्षणकर्ताओ द्वारा समय समय पर किया जाता है
  इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उ0प्र0 ललितपुर ने शासनादेशो की प्रति सहित ज्ञापन मान0 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर को प्रेषित किया ।

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