उत्तराखंड शिक्षामित्र केस का फैसला इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले की प्रतिलिपि

उत्तराखंड शिक्षामित्र केस का फैसला इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले की प्रतिलिपि है। यूपी की ही तरह उत्तराखंड के शिक्षामित्रों को 2011 में इग्नू से एमओयू साइन कर शिक्षामित्रों को डीएलईडी करवा के उन्हें समायोजित किया गया।

अर्थात दूरस्थ बीटीसी करवाई गई जो 2014 में पूर्ण हुई।
और राज्य सरकार ने ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब इन्हें नियमित करने का आदेश किया तो बेरोज़गार लोग कोर्ट पहुँच गए और उत्तराखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने शिक्षा मित्र रहते हुए बीटीसी करने वालों को टीईटी से छूट प्रदान करने संबंधी 4 मार्च 2014 के शासनादेश को निरस्त कर दिया।
लेकिन इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने डबल बेंच में विशेष अपील की और 15 दिसम्बर 2014 को कोर्ट ने अंतरिम अादेश दिया और कहा की 15 जनवरी 2015 तक प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रो को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करे लेकिन ये नियुक्तिया हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होंगी !
*मामला पेंडिंग चलता रहा। निर्णय आया 2016 के 2 अगस्त को डाले गए केस पर जिनमे पिछले सभी केस शामिल कर लिए गए।*
*अब बात आज के फैसले की*
हाई कोर्ट ने पिछले साल जनवरी में सहायक अध्यापक पद पर नियमित किए गए।
*11 नवम्बर को दिए गए फैसले में एकल पीठ ने शिक्षा मित्रों के संबंध में किये गए टैट संबंधी सभी प्राविधान, नियमावली संशोधन और नियम रद्द कर दिए है।* कोर्ट के इस फैसले के बाद तीन हजार से अधिक शिक्षा मित्रों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। चुनावी मोड पर उतरी सरकार के लिए इस फैसले को बड़ा झटका माना जा रहा है। पिछले साल जनवरी में राज्य सरकार द्वारा 3652 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियमित नियुक्ति दे दी। कोर्ट के समक्ष आए तथ्य और आदेश के मुख्य अंश
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा मित्रों को शिक्षक नहीं माना जा सकता। सरकार ने 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई की ओर से क्लॉज चार ए व चार सी के तहत टीईटी की छूट नहीं दी जा सकती। सरकार ने चार मार्च 2014 को सेवा नियमावली में जो शिक्षा मित्रों को नियमित करने के लिए छूट प्रदान की, वह पूरी तरह से अवैधानिक थी। आरटीई के अनुच्छेद-21 के तहत छह से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के साथ ही उन्हें शिक्षित बनाने के लिए योग्य शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की छूट देने का अधिकार, राज्य तो क्या केंद्र सरकार को भी नहीं है। सिर्फ संसद ही इसमें छूट प्रदान कर सकती है। अध्यापक पात्रता परीक्षा की छूट एनसीटीई के 17 फरवरी 2014 के पत्र के अनुसार दी गई है, जो गलत है। एनसीटीई को केवल शैक्षिक अर्हता लागू करने का अधिकार है।
*कुल मिलाकर यूपी हाई कोर्ट के 12 सितम्बर 2015 के फैसले को यथावत रखते हुए उसी की प्रतिलिपि की गई है।*
*निष्कर्ष:- मिशन सुप्रीम कोर्ट समूह के रबी बहार, केसी सोनकर और माधव गंगवार और साथी अपनी पोस्ट्स में ये तथ्य बार बार उजागर करते रहे हैं कि शिक्षामित्रों को टेट परीक्षा से कोई छूट नहीं दी जा सकती है। नैनीताल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एक बार फिर इस तथ्य को स्पष्ट किया है।
चूंकि लड़ाई टेट से छूट की नहीं बल्कि टेट के लागू न होने की है।
उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड के शिक्षामित्र भी अब ये तथ्य अपने दिमाग में बैठा लें कि टेट से छूट न मांगे। और टेट लागू ही नहीं है ये कहें।मिशन सुप्रीम कोर्ट समूह इस मुद्दे पर देश की सब से बड़ी अदालत में ये तथ्य साबित करने के लड़ रहा है। और शिक्षामित्रों के टेट समर्थकों को हिदायत देता है कि वे इस मामले में अपनी टांग न अड़ाए।
देश के सर्वोच्च न्यायालय से हम अपना हक ले कर रहेंगे।
★आजीविका और मान सम्मान से कोई समझौता नहीं।।
©मिशन सुप्रीम कोर्ट।।
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