बिशन सिंह बोरा/ अमर उजाला, देहरादून उत्तराखंड के अशासकीय स्कूलों में 42 साल से अधिक आयु वाले अभ्यर्थी अब टीचर नहीं बन सकेंगे।
प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में टीचर नियुक्ति के लिए अब तक अधिकतम उम्र की कोई बाध्यता नहीं है, यदि कोई अभ्यर्थी 54 या 59 आयु वाला भी है तो वे भी नियुक्ति के लिए पात्र हैं, जबकि इन विद्यालयों में पेंशन, सेवानिवृत्ति, नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता आदि अन्य सभी अर्हता सरकारी स्कूलों के टीचरों के समान है। इसे देखते हुए अब सरकारी स्कूलों की तर्ज पर इन स्कूलों में भी अधिकतम आयु सीमा की लिमिट तय की जा रही है।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- TET 2016: फिलहाल की स्थिति में 2017 जैसा मंजर शायद ही झेल पाएं ये असमाजवादी कुनबा : हिमांशु राणा
- एबीआरसी के 30 पद रिक्त, प्रशिक्षण सुस्त
- अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन के बाद बीएडधारकों को शिक्षक बनने का मौका जल्द
- ७२,८२५ मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं
प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में टीचर नियुक्ति के लिए अब तक अधिकतम उम्र की कोई बाध्यता नहीं है, यदि कोई अभ्यर्थी 54 या 59 आयु वाला भी है तो वे भी नियुक्ति के लिए पात्र हैं, जबकि इन विद्यालयों में पेंशन, सेवानिवृत्ति, नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता आदि अन्य सभी अर्हता सरकारी स्कूलों के टीचरों के समान है। इसे देखते हुए अब सरकारी स्कूलों की तर्ज पर इन स्कूलों में भी अधिकतम आयु सीमा की लिमिट तय की जा रही है।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines