पुलिस भर्ती नियमावली के खिलाफ निर्णय सुरक्षित

विसं, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती नियमावली व चयन प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से नियम बनाने संबंधी सभी दस्तावेज 24 जनवरी को पेश करने का भी निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति अभय कुमार की खंडपीठ ने रणविजय सिंह व दर्जनों अन्य की याचिकाओं पर दिया है। पुलिस भर्ती नियम बनाकर राज्य सरकार शारीरिक दक्षता के
आधार पर चयन कर रही है। 35 हजार सिपाहियों की भर्ती में हाईस्कूल व इंटर के प्राप्तांकों के आधार पर शामिल किया जा रहा है। इससे पहले परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर चयन होता था। पुलिस को दौड़ने के अलावा अन्य बौद्धिक काम करने होते हैं। ऐसे में बिना परीक्षा कराए भर्ती करना मनमाने चयन को बढ़ावा देना है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, सिद्धार्थ खरे, सीमांत सिंह व विजय गौतम तथा राज्य के महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने बहस की।1त्रिकाल भवंता को राहत नहीं : माघ मेला प्रयाग में सुविधाएं बढ़ाने की मांग में दाखिल त्रिकाल भवंता की याचिका पर हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है जो सुविधाएं नियमानुसार दी गई हैं उसका उपयोग करें। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ तथा न्यायमूर्ति डीएस त्रिपाठी की खंडपीठ ने त्रिकाल भवंता की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
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