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बड़ी खबर: सुप्रीमकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की सिविल अपील 9435/2014 खारिज, उत्तर प्रदेश एडेड डिग्री कालेज अनुमोदित शिक्षको के बिरुद्ध सुप्रीमकोर्ट गयी थी यू.पी.सरकार

बड़ी खबर,नई दिल्ली,सुप्रीमकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की सिविल अपील 9435/2014 खारिज
उत्तर प्रदेश एडेड डिग्री कालेज अनुमोदित शिक्षको के बिरुद्ध सुप्रीमकोर्ट गयी थी यू.पी.सरकार
बताते चले कि मा.हाईकोर्ट इलाहाबाद ने 01.03.2013 को डां.सुरेश कुमार पाण्डेय, साकेत महाविद्यालय अयोध्या फैजाबाद बनाम उ.प्र.सरकार के प्रकरण में आदेशित किया थाकि वादी सहित प्रदेश के सभी एडेड डिग्री कालेजो के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत अनुमोदित शिक्षको को यू.जी.सी.का न्यूनतम वेतनमान प्रदान किया जाय।
एडेड डिग्री कालेजो के अनुमोदित शिक्षिको को न्यूनतम वेतनमान न देना पड़े,इसलिए उत्तर प्रदेश की विकासवादी समाजवादी सरकार सिविल अपील संख्या 9435/2014 के आधार पर सप्रीमकोर्ट पहुंच गयी। जिसे मा.सुप्रीमकोर्ट ने 10.02.2017 को खारिज कर दिया।

एक तरफ सपा सरकार वोट बैंक की राजनीति में एक लाख अठहत्तर हजार शिक्षा मित्रो के लिए नियम को बेनियम कर नैतिकता को ताख पर रख कर सुप्रीमकोर्ट में पैरवी कर रही है, जबकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के एडेड डिग्री कालेजो के अनुमोदित शिक्षिको को न्यूनतम वेतनमान भी न देना पड़े, इसलिए सुप्रीमकोर्ट पहुंच गयी। बहरहाल इस रुप में भी अनुमोदित शिक्षिको की सुप्रीमकोर्ट में सरकार की याचिका खारिज होने से बहुत बड़ी जीत हुई है।
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