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RO RECRUITMENT: आरओ भर्ती परिणाम को चुनौती जवाब-तलब

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट की समीक्षा अधिकारी (आरओ) परीक्षा 2016 परिणाम की वैधता के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट निबंधक कार्यालय से जवाब मांगा गया है और टाटा कंसल्टेंसी को नोटिस जारी की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ तथा न्यायमूर्ति दयाशंकर त्रिपाठी की खंडपीठ ने अरुण कुमार श्रीवास्तव व 17 अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता राज कुमार शुक्ल का कहना है कि परीक्षा के अनुक्रमांक आवंटन में अनियमितता बरती गई है। अभ्यर्थियों को नकल कराया गया है इसीलिए एक क्रम से अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं, असफल अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक क्रम में नहीं हैं। पुलिस ने इस परीक्षा के दौरान नकल पकड़ी भी थी। आरओ की यह भर्ती 343 पदों के लिए हो रही है।

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