संविदाकर्मियों के मातृत्व अवकाश के लिए नीति बनाए सरकार

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को प्राथमिक शिक्षा विभाग की महिला संविदाकर्मियों के मातृत्व अवकाश के लिए तीन माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है।
एक याचिका दायर कर न्यायालय के समक्ष फरियाद की गई थी कि मातृत्व अवकाश की अवधि का मानदेय दिए जाने से प्राथमिक शिक्षा विभाग की ओर से इन्कार कर दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल सदस्यीय पीठ ने गीता देवी की याचिका पर दिया।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines