इलाहाबाद : शीर्ष कोर्ट से जिन शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त हो चुका है, उन्हें 25 जुलाई तक सहायक अध्यापक का वेतन मिलेगा। इस आशय के निर्देश शनिवार को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने जारी कर दिए हैं।
बेसिक शिक्षा अधिकारियों व वित्त एवं लेखाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह इसका अनुपालन करें। इससे शिक्षामित्रों को भुगतान मिलने का हो गया है। पिछले दिनों शासन स्तर पर शिक्षामित्रों के साथ हुई बैठक में इस संबंध में संकेत दिए गए थे, उसका लिखित आदेश अब जारी किया गया है। 1बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन शीर्ष कोर्ट ने बीते 25 जुलाई को ही रद कर दिया था। उसके बाद से उनके पद और वेतन को लेकर असमंजस बना था। शासन यह पहले ही स्पष्ट कर चुका है समायोजन रद होने के बाद शिक्षक अब शिक्षामित्र हो गए हैं। उनके वेतन के भुगतान की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, इसीलिए तमाम जिलों से बेसिक शिक्षा अधिकारियों व वित्त एवं लेखाधिकारियों ने परिषद सचिव को पत्र भेजकर मार्गदर्शन मांगा था। यही नहीं शिक्षामित्रों के कारण ही अन्य शिक्षकों का भी वेतन भुगतान फंसा हुआ था। परिषद ने स्पष्ट आदेश जारी करके स्थिति साफ कर दी है। जिलों को भेजे निर्देश में कहा गया है कि बीएसए समायोजित किए गए शिक्षामित्रों का 25 जुलाई तक वेतन भुगतान करें। 1अभी तैनाती का पेंच बरकरार : परिषद ने समायोजित शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान की तस्वीर साफ कर दी है, लेकिन उनकी तैनाती को लेकर अभी पेंच फंसा है। पिछले दिनों शासन ने शिक्षामित्रों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि यदि चाहें तो जिस स्कूल में तैनात हैं वहां वह रह सकते हैं, नियमानुसार समायोजन रद होने के बाद शिक्षामित्रों को अपने मूल विद्यालय में वापस लौटना चाहिए। सरकार शिक्षामित्रों को वर्तमान तैनाती के स्कूल में रहने की सुविधा दे सकती है। हालांकि इस पर एक राय न बनने से अब तक आदेश जारी नहीं किया गया है। संभव है कि इस संबंध में भी जल्द ही स्पष्ट गाइड लाइन बीएसए को जारी को जाएगी, ताकि किसी भी पक्ष के सामने उहापोह की स्थिति न रहे।’>>शीर्ष कोर्ट से सहायक अध्यापक पद पर निरस्त हो चुके समायोजन का मामला 1’>>बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा ने बीएसए को जारी किया निर्देश
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बेसिक शिक्षा अधिकारियों व वित्त एवं लेखाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह इसका अनुपालन करें। इससे शिक्षामित्रों को भुगतान मिलने का हो गया है। पिछले दिनों शासन स्तर पर शिक्षामित्रों के साथ हुई बैठक में इस संबंध में संकेत दिए गए थे, उसका लिखित आदेश अब जारी किया गया है। 1बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन शीर्ष कोर्ट ने बीते 25 जुलाई को ही रद कर दिया था। उसके बाद से उनके पद और वेतन को लेकर असमंजस बना था। शासन यह पहले ही स्पष्ट कर चुका है समायोजन रद होने के बाद शिक्षक अब शिक्षामित्र हो गए हैं। उनके वेतन के भुगतान की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, इसीलिए तमाम जिलों से बेसिक शिक्षा अधिकारियों व वित्त एवं लेखाधिकारियों ने परिषद सचिव को पत्र भेजकर मार्गदर्शन मांगा था। यही नहीं शिक्षामित्रों के कारण ही अन्य शिक्षकों का भी वेतन भुगतान फंसा हुआ था। परिषद ने स्पष्ट आदेश जारी करके स्थिति साफ कर दी है। जिलों को भेजे निर्देश में कहा गया है कि बीएसए समायोजित किए गए शिक्षामित्रों का 25 जुलाई तक वेतन भुगतान करें। 1अभी तैनाती का पेंच बरकरार : परिषद ने समायोजित शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान की तस्वीर साफ कर दी है, लेकिन उनकी तैनाती को लेकर अभी पेंच फंसा है। पिछले दिनों शासन ने शिक्षामित्रों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि यदि चाहें तो जिस स्कूल में तैनात हैं वहां वह रह सकते हैं, नियमानुसार समायोजन रद होने के बाद शिक्षामित्रों को अपने मूल विद्यालय में वापस लौटना चाहिए। सरकार शिक्षामित्रों को वर्तमान तैनाती के स्कूल में रहने की सुविधा दे सकती है। हालांकि इस पर एक राय न बनने से अब तक आदेश जारी नहीं किया गया है। संभव है कि इस संबंध में भी जल्द ही स्पष्ट गाइड लाइन बीएसए को जारी को जाएगी, ताकि किसी भी पक्ष के सामने उहापोह की स्थिति न रहे।’>>शीर्ष कोर्ट से सहायक अध्यापक पद पर निरस्त हो चुके समायोजन का मामला 1’>>बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा ने बीएसए को जारी किया निर्देश
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