लखनऊ (डीएनएन)। समाजवादी पेंशन योजना में लाभान्वित किए गए परिवारों के
बच्चों का विद्यालय में नामांकन अनिवार्य है। स्कूलों में बच्चों की सत्तर
प्रतिशत उपस्थिति तथा निरक्षर सदस्यों को साक्षर बनाने के लिए आवश्यक
शर्तों के अनुपालन को लेकर आदेश जारी किए गए हैं।
इस आदेश के तहत एनआईसी के माध्यम से उपस्थिति मॉड्यूल विकसित किया गया। स्कूल खुलने के एक घंटे तक बच्चों की उपस्थिति न होने पर ऐसे विद्यालयों को डिफाल्टर सूची में शामिल किया जाएगा। योजना से लाभान्वित परिवारों के छह से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित किया जाना है। साक्षर बनाने के लिए ही प्रदेश सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना के तहत पांच सौ रुपए की पेंशन देने की योजना शुरू की है। जबकि प्रत्येक वर्ष पचास रुपए की बढ़ोत्तरी होनी है। लेकिन कई परिवारों के बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। जबकि बच्चों की 70 प्रतिशत उपस्थिति होने पर ही पेंशन योजना का लाभ दिया जाना है। इसी के अनुपालन में यह आदेश जारी किया गया है। इसके तहत निर्धारित समय के एक घंटे के अंदर विद्यालय में कक्षावार अनुपस्थित छात्रों का अनुक्रमांक एसएमस के माध्यम से एनआईसी के पोर्टल पर विद्यालय के अध्यापकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भेजने की कार्रवाई की जाएगी। एक घंटे के बाद लेकिन दो घंटे के भीतर एसएमएस भेजने पर उस विद्यालय को डिफाल्टर सूची में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसे में ऐसे विद्यालयों में तैनात प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक को चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद भी डिफाल्टर होने पर प्रत्येक डिफाल्टर दिवस के लिए विद्यालय में प्रधानाध्यपक से सौ रुपए व अन्य सभी सहायक अध्यापक के वेतन से 50 रुपए की कटौती की जाएगी। हालंाकि एसएमएस की सुविधा अक्टूबर से शुरू की जा रही है ऐसे में अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर मेंं विद्यालयों को डिफाल्टर सूवी मंे रहने पर केवल चेतावनी ही दी जाएगी। दो घंटे के बाद सूचना देने पर यह माना जाएगा कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं हुई है जबकि सभी अध्यापक व छात्र अनुपस्थित हैं। पांच दिवस से अधिक डिफाल्टर होने पर प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों की उपस्थिति के लिए भौतिक सत्यापन भी अधिकारियों के जरिए किया जाएगा। एसएमएस पर होने वाले खर्च की पूर्ति समाज कल्याण विभाग से योजना के तहत की जाएगी।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
इस आदेश के तहत एनआईसी के माध्यम से उपस्थिति मॉड्यूल विकसित किया गया। स्कूल खुलने के एक घंटे तक बच्चों की उपस्थिति न होने पर ऐसे विद्यालयों को डिफाल्टर सूची में शामिल किया जाएगा। योजना से लाभान्वित परिवारों के छह से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित किया जाना है। साक्षर बनाने के लिए ही प्रदेश सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना के तहत पांच सौ रुपए की पेंशन देने की योजना शुरू की है। जबकि प्रत्येक वर्ष पचास रुपए की बढ़ोत्तरी होनी है। लेकिन कई परिवारों के बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। जबकि बच्चों की 70 प्रतिशत उपस्थिति होने पर ही पेंशन योजना का लाभ दिया जाना है। इसी के अनुपालन में यह आदेश जारी किया गया है। इसके तहत निर्धारित समय के एक घंटे के अंदर विद्यालय में कक्षावार अनुपस्थित छात्रों का अनुक्रमांक एसएमस के माध्यम से एनआईसी के पोर्टल पर विद्यालय के अध्यापकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भेजने की कार्रवाई की जाएगी। एक घंटे के बाद लेकिन दो घंटे के भीतर एसएमएस भेजने पर उस विद्यालय को डिफाल्टर सूची में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसे में ऐसे विद्यालयों में तैनात प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक को चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद भी डिफाल्टर होने पर प्रत्येक डिफाल्टर दिवस के लिए विद्यालय में प्रधानाध्यपक से सौ रुपए व अन्य सभी सहायक अध्यापक के वेतन से 50 रुपए की कटौती की जाएगी। हालंाकि एसएमएस की सुविधा अक्टूबर से शुरू की जा रही है ऐसे में अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर मेंं विद्यालयों को डिफाल्टर सूवी मंे रहने पर केवल चेतावनी ही दी जाएगी। दो घंटे के बाद सूचना देने पर यह माना जाएगा कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं हुई है जबकि सभी अध्यापक व छात्र अनुपस्थित हैं। पांच दिवस से अधिक डिफाल्टर होने पर प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों की उपस्थिति के लिए भौतिक सत्यापन भी अधिकारियों के जरिए किया जाएगा। एसएमएस पर होने वाले खर्च की पूर्ति समाज कल्याण विभाग से योजना के तहत की जाएगी।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC