राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में हाल के वर्षो में नियुक्ति पाने वाले युवा शिक्षकों को अंतरजनपदीय तबादले का लाभ नहीं दिया जा रहा है। नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंतरजनपदीय तबादले के लिए वही शिक्षक अर्ह होंगे जिन्होंने कार्यरत जिले में प्रथम नियुक्ति तारीख से 31 मार्च 2016 तक न्यूनतम तीन साल की सेवा पूर्ण कर ली हो।
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