Advertisement

Govt Jobs : Opening

16448 पदों पर भर्ती मामले की शीघ्र सुनवाई का आदेश

प्राथमिक स्कूलों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में लंबित याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने त्वरित सुनवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को यह भी आगाह किया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 25 हजार रुपये याचीगण को हर्जाना देना होगा।
राहुल श्रीवास्तव की विशेष अपील पर यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति दिलीप बी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने दिया। अपील में एकल न्यायपीठ के आदेश के चुनौती दी गई थी।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने एक आदेश जारी कर हापुड़, बागपत और जालौन के अभ्यर्थियों तथा बीएलएड और डीएलएड के अभ्यर्थियों को किसी भी जिले से आवेदन करने की छूट दी है जबकि अन्य जिलों के अभ्यर्थी उसी जिले से आवेदन कर सकते हैं जहां से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एकल न्यायपीठ ने इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगते हुए कहा था कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी मगर परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। इसे अपील में चुनौती देकर कहा गया कि याचीगण के अधिकार का हनन हो रहा है क्योंकि सचिव का आदेश अवैधानिक है।

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news