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सिपाही भर्ती में बाहर की डिग्रियों पर फैसला चार हफ्ते में, पुलिस भर्ती बोर्ड को लेना होगा निर्णय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28916 सिपाही भर्ती में प्रदेश से बाहर की डिग्रियों पर चार हफ्ते में फैसला लेने का पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति बी अमित स्थालकर ने विष्णु तंवर व अन्य की याचिकाओं पर अधिवक्ता विजय गौतम को सुनकर दिया है।
इन पदों पर भर्ती के लिए 2015 में विज्ञापन जारी किया गया। इसमें यूपी बोर्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड की हाईस्कूल-इंटर की डिग्री व समकक्ष डिग्री की अर्हता रखी गयी थी। याचीगण बोर्ड आफ हायर सेकेंडरी दिल्ली, सेंट्रल बोर्ड आफ एजूकेशन अजमेर आदि से उत्तीर्ण हैं। याचीगण ने ऑनलाइन फार्म भरा था। याचीगण को शारीरिक दक्षता परीक्षा में बुलाया गया।
इसमें उत्तीर्ण होने के बाद 29 जुलाई को सभी वर्गो को अलग-अलग कट आफ मेरिट जारी की गयी। याचीगण को प्रवेश पत्र जारी कर अंतिम चयन के लिए मूल प्रमाण पत्रों के साथ बुलाया गया था, लेकिन चयन समिति ने बाहरी प्रदेशों की डिग्री होने आधार पर उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी। इसे याचिका में चुनौती दी गयी है। न्यायालय ने भर्ती बोर्ड को इस विषय में चार सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है।

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