हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की नई अंशदाई पेंशन योजना पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट में याचिका दाखिल कर पेंशन योजना को चुनौती दी गई है। नई पेंशन योजना को मूल अधिकारों के विपरीत और कर्मचारी हित के खिलाफ बताया गया है।
मांग की गई है कि नई योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।
नई पेंशन में कर्मचारी को बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। इसमें भत्ते नहीं जुड़ेंगे जबकि पुरानी पेंशन में समय-समय पर महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है। केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2004 और प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी है। नई पेंशन योजना शेयर की तरह है जिसमें निश्चित राशि मिलने की गारंटी नहीं है। सरकार का यह कदम भेदभाव पूर्ण और मनमाना है। यह संविधान केअनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन है। सरकार नागरिकों के बीच भेदभाव करने वाली नीति नहीं बना सकती है। याचिका पर आठ सप्ताह के बाद सुनवाई होगी।
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मांग की गई है कि नई योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।
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नई पेंशन में कर्मचारी को बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। इसमें भत्ते नहीं जुड़ेंगे जबकि पुरानी पेंशन में समय-समय पर महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है। केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2004 और प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी है। नई पेंशन योजना शेयर की तरह है जिसमें निश्चित राशि मिलने की गारंटी नहीं है। सरकार का यह कदम भेदभाव पूर्ण और मनमाना है। यह संविधान केअनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन है। सरकार नागरिकों के बीच भेदभाव करने वाली नीति नहीं बना सकती है। याचिका पर आठ सप्ताह के बाद सुनवाई होगी।
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