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अब अगले साल से कक्षा छह से बच्चों को फेल नहीं करने की नीति खत्म

शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत अब अगले साल से कक्षा छह से बच्चों को फेल नहीं करने की नीति खत्म हो जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने इस मुद्दे पर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है।
कानून मंत्रलय ने सुझाया है कि अधिनियम में संशोधन किए बगैर कक्षा छह के बच्चों को फेल नहीं करने की नीति बदली जा सकती है। अब अगले सत्र से स्कूलों में यह बदलाव लागू होने की संभावना है। आरटीई के तहत अभी तक कक्षा आठ तक बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता है। 2010 से यह कानून लागू है और विभिन्न अध्ययन रिपोर्ट
यह बताती है कि इस प्रावधान के लागू होने से बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति घट रही है। इसलिए पिछले दिनों मंत्रलय ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में इस नीति में बदलाव का फैसला लिया था, जिसका प्रस्ताव कानून मंत्रलय को भेजा गया था। सूत्रों के अनुसार कानून मंत्रलय ने इस पर सहमति प्रकट की है।

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