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INCOME TAX: अब इतना देना होगा आय पर टैक्स, देखें इनकम टैक्स की नयी लिमट

3 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नही ।
3 से 5 लाख पर 5% टैक्स
5 से 10 लाख पर 20% टैक्स
10 लाख से ऊपर 30%
80 C के तहत निवेश की सीमा 1.5लाख ही रहेगी।
5 लाख आय वालों को भी सालाना 12,500 रुपये की छूट दी जाएगी-वित्त मंत्री
50 करोड़ तक टर्न ओवर वाली कंपनी को 25% टैक्स देना होगा-वित्त मंत्री
15% surcharge on incomes above Rs 1 crore to continue-FM
50 लाख से 1 करोड़ तक की आय पर 10% सरचार्ज देना होगा-वित्त मंत्री
राजनीतिक पार्टियां कैश में 2 हजार तक ही ले पाएंगी चंदा, 2 हजार से ज्यादा चंदे का हिसाब देना होगा-वित्त मंत्री
3 लाख से ज्यादा कैश लेन-देन नहीं किया जा सकेगा-वित्त मंत्री
छोटी कंपनियों को टैक्स में छूट, टैक्स 25% हुआ जो अब तक 30% लगता था-वित्त मंत्री
2.5 लाख से 5 लाख सीमा तक आय का इनकम टैक्स 10 फीसदी से घटा कर 5 फीसदी किया गया-वित्त मंत्री
इनकम टैक्स में बड़ी राहत,2.5 से 5 लाख तक की आय पर अब सिर्फ 5 फीसदी टैक्स-वित्त मंत्री
इनकम टैक्स में बड़ी राहत,3 लाख की कमाई टैक्स फ्री, करदाताओं को 12,500 का फायदा-वित्त मंत्री
5 लाख आय वालों को भी सालाना 12,500 रुपये की छूट दी जाएगी-वित्त मंत्री.
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