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15 साल से पहले शिक्षकों का दूसरे जिले में तबादला नहीं, स्थानांतरण नीति का मसौदा शासन को भेजा

लखनऊ : बेसिक शिक्षक अब एक जिले में 15 साल की सेवा के बाद ही दूसरे जिले में तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने परिषदीय शिक्षकों के तबादले के लिए स्थानांतरण नीति का मसौदा
शासन को भेज दिया है। स्थानांतरण नीति में यह प्रावधान किया गया है।
बेसिक शिक्षकों के तबादले के लिए शासन की ओर से स्थानांतरण नीति जल्दी जारी होने की संभावना है। अभी तक परिषदीय शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए कोई नीति नहीं है। शिक्षकों के तबादले समय-समय पर जारी शासनादेशों के तहत किये जाते रहे हैं। इस बार शासन ने शिक्षकों के तबादले के लिए स्थानांतरण नीति बनाने का फैसला किया है। स्थानांतरण नीति में दिव्यांग, महिला, बीमार शिक्षकों को वरीयता देने का प्रावधान है। तबादले में शिक्षकों की वरिष्ठता को भी तरजीह दी जाएगी।

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