अकेडमिक मामले की सुनवाई : शिक्षक भर्तियों पर आने वाले निर्णय पर सभी लगा रहे अपने-अपने तरीके से अंदाजा

19 मई को अकेडमिक मामले की सुनवाई हुई थी मैटर रिजर्व्ड कर दिया गया था, NCTE की ओर से ms आशा नैयर स्टैंड हुई थी जिनको कोर्ट ने आदेशित किया था कि NCTE की मेम्बर सेक्रेटरी खुद 22 मई को Rte एक्ट  11 फरवरी 2011 की गाइडलाइन्स से संबंधित काउंटर फ़ाइल करें।
इसी संदर्भ में आज आज NCTE की ओर से संजय अवस्थी द्वारा  अपना काउंटर फ़ाइल किया है,Ncte ने साफ कहा है कि NCTE का कार्य सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम अहर्ताएं तय करने के लिए हुआ है।NCTE ने पारा 9b पर टेट को पात्रता परीक्षा ही माना है  same 11 फरवरी 2011 की गाइडलाइन्स उठाकर रख दी है टेट wtg पर कुछ भी साफ तौर पर नही कहा है।
 DETERMINATION OF QUALIFICATION FOR रेक़ुरतमेंट OF TEACHERS IN SCHOOL NCTE IS  DECLARED  AS THE  ACEDMIC  AUTHORITY TO LAY  DOWN THE MINIMUM QUALIFICATION FOR  A PERSON TO BE ELIGIBLE FOR APPOINTMENT AS A TEACHER  In CLASS 1 TO 8TH IN SCHOOL AS REFERRED AS IN  clause N of section 2 of RTEAct 2009.
बही दूसरी ओर NCTE ने शिक्षा मित्रों के लिए भी काउंटर फ़ाइल किया है जिसमे 3 मार्च 2014 के उस सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र को शामिल किया है जिसमे उसने दोहराया है कि  25/08/2010 के पहले नियुक्त अनट्रेंड inservice टीचर्स ,अंडर दी केटेगिरिज ऑफ दी क्लाउज 4 एंड 5 के तहत NCTE एक्ट 2001  से नियुक्त inservice untraind टीचर  को टेट  की जरूरत नही है।"NCTE says-the untraind in service teachers appointed prior of 25 agust 2010 are the coverd under the categories state above clause 4 and 5 of rte act 25/08/ 2010 and therefore need not to acquere the profsnl qualifications in consonnce with the ncte determination of min.qulification of req. Of teachers in school notefied 3sep 2001,prior to notification date 25/08/2010. Therefore tet shouf not be insisted on such ctgry of untraind inservice teachers
@Madhav
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