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शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की बढ़ी तिथि, अब 19 मई तक आवेदन कर सकेंगे उम्मीदवार

इलाहाबाद : इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार अब 19 मई तक आवेदन कर सकेंगे। कैंपस के विभिन्न विभागों एवं सेंटरों में 517 शिक्षकों के पद भरे जाने हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पद शामिल हैं।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 11 अप्रैल से शुरू हुई थी। 12 मई को आवेदन की अंतिम तिथि थी। वेबसाइट काफी धीमी होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए। फैकेल्टी रिक्रूटमेंट कमेटी ने ऐसे अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय दिया गया है। छात्र अब विधिवत भरे हुए एमएस वर्ड फार्मेट में आवेदनपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक से कुलसचिव कार्यालय को निर्धारित समय के भीतर भेज सकते हैं। अभ्यर्थियों को वर्ड फार्मेट की कॉपी ईमेल से भेजनी होगी।

संशोधित तिथि के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 517 पदों के लिए 19 मई तक आवेदनपत्र स्वीकार किए जाएंगे। एसोसिएट प्रोफेसर के 147, सहायक प्रोफेसर के 303 और प्रोफेसर के 67 पदों पर भर्ती होनी है। आवेदकों को ऑफलाइन आवेदनपत्रों की साफ्ट कापी विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से ईमेल करनी होगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इसका संक्षिप्त विवरण जारी कर दिया गया है। 1डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति पर सचिव को निर्देश1विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों के 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में डीएड डिप्लोमा धारक 43 अभ्यर्थियों को मेरिट में आने के बावजूद चयनित न करने के खिलाफ याचिका पर सचिव बेसिक शिक्षा से दो माह में इस मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सचिव को सकारण आदेश देने का आदेश दिया है। याचीगण डीएड डिप्लोमा धारक हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने यादवारी व लाल व 42 अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता एसके श्रीवास्तव का कहना था कि एनसीटीई के 28 नवंबर, 2014 के तहत दो वर्षीय डीएड डिप्लोमा को भी अर्ह माना गया है। याची से मेरिट में कम अंक पाने वालों को सहायक अध्यापक नियुक्त कर लिया गया है। योग्य होने के बावजूद याचीगण की नियुक्ति नहीं की जा रही है। और बोर्ड ऐसा करने का कारण भी नहीं बता रहा है। इस पर सचिव को दो माह में नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है।

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