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हाईकोर्ट: बेसिक शिक्षा पर सरकार का जवाब अस्पष्ट और असंतोषजनक

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के अनुपालन के सम्बंध में राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी को पूरी तरह अस्पष्ट और असंतोषजनक बताया है।
सरकार की ओर से दिए जवाब में आरटीई के अनुपालन के सम्बंध में उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई थी। न्यायालय अब इस मामले पर 30 मई को अग्रिम सुनवाई करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार (द्वितीय) की खंडपीठ ने नूतन ठाकुर की जनहित याचिका पर दिया।
याचिका पर जवाब देते हुए मुख्य सचिव राहुल भटनागर व अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा राज प्रताप सिंह की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया। न्यायालय ने हलफनामे में दी गई जानकारी को अस्पष्ट और असंतोषजंक करार दिया। न्यायालय ने कहा कि इनमें उन विद्यालयों का विवरण नहीं है जहां कोई ऐसा सुधार हुआ हो कि निचले पायदान से आने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके जैसी अमीर व उच्च वर्ग के बच्चों को मिलती है। न्यायालय ने मामले की अग्रिम सुनवाई 30 मई को सुनिश्चित करते हुए कहा कि हमें ऐसे स्कूलों व लाभार्थियों का विवरण जानने की आवश्यकता है जहां उक्त सुधार हुए हों।
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