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8वीं कक्षा तक फेल न करने का नियम होगा खत्म, प्रावधान को खत्म करने के लिए विधेयक पेश करेगी सरकार

जावड़ेकर ने लोस में कहा, अगर बच्चा मार्च में परीक्षा में फेल होता है तो उसे मई में एक और अवसर मिलेगा और मई में फेल होने के बाद उसे उस कक्षा में रोक लिया जाएगा।
नई दिल्ली । सरकार जल्द ही कक्षा पांच से आठ तक के छात्रों को अनुत्तीर्ण नहीं करने संबंधी प्रावधान को खत्म करने के लिए एक विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अभी शिक्षा के अधिकार कानून के तहत आठवीं कक्षा तक के छात्रों को फेल नहीं करने का प्रावधान है।जावड़ेकर लोकसभा में शुक्रवार को संक्षिप्त र्चचा के बाद जवाब दे रहे थे।

उसके बाद सदन में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी गई। जावड़ेकर ने कहा कि यह विषय 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों के पठन-पाठन और सीखने के निष्कर्षो पर आधारित है। अगर बच्चा मार्च में परीक्षा में फेल होता है तो उसे मई में एक और अवसर मिलेगा और मई में फेल होने के बाद उसे उस कक्षा में रोक लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि र्चचा के दौरान एक बात सामने आई है कि शिक्षा के क्षेत्र में पैसा काफी खर्च हो रहा है, विस्तार भी हो रहा है लेकिन गुणवत्ता कैसे बेहतर हो यह सवाल भी उठ रहा है। जावड़ेकर ने कहा कि हम स्वयं प्लेटफार्म, स्वयंप्रभा के माध्यम से ऑनलाइन और सीधे सम्पर्क के जरिये पठन-पाठन एवं प्रशिक्षण को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उत्तम पाठ्य सामग्री प्रदान करने के साथ डीटीएच के 32 चैनलों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके माध्यम से अपनी पसंद के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं।
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