खाताधारकों को आधार से जोड़ना ही होगा अपना बैंक खाता : RBI ने आरटीआई के हवाले से चल रही खबरों पर बैंक ने दिया स्पष्टीकरण

न्यू यॉर्क : ऑनलाइन भुगतान के लिए कार्ड जारी करने वाली कंपनी वीजा एक ऐसा प्लैटफॉर्म तैयार कर रही है जिसमें भुगतान की मंजूरी के लिए उपभोक्ता को पासवर्ड के बजाए अपने फिंगरप्रिंट, आवाज का नमूना या
सेल्फी देनी होगी।
इसके तहत बैंक का ऐप, भुगतान करने से पहले ग्राहक से उससे सेल्फी के अलावा उसके डीएल या पासपोर्ट की फोटो मांग सकता है। सेल्फी और बाकी दोनों दस्तावेज मंे से किसी एक की तस्वीर मैच होने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी।

वीजा के रिस्क ऐंड ऑथेंटिकेशन प्रॉडक्ट्स के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट मार्क नेलसन के मुताबिक, नए प्लैटफॉर्म में किसी ट्रांजैक्शन को लेकर शक होने पर बैंक कॉल सेंटर ग्राहक को फोन नहीं करेगा। बल्कि, ग्राहक फिंगरप्रिंट पहचानने वाली तकनीक से अपना फिंगरप्रिंट दे सकेंगे। सेल्फी या आवाज का नमूना भेजने का विकल्प भी उन्हें मिलेगा। वॉइस रिकॉर्डिंग में ग्राहक को कोई खास वाक्य बोलना होगा।
31 दिसंबर 2017 के पहले मौजूदा बैंक खातों को आधार से जोड़ना होगा। ऐसा न कर पाने पर खाता बंद कर दिया जाएगा।
नई दिल्ली : आरबीआई ने साफ कर दिया है कि सभी बैंक खातों को बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार से जोड़ना अनिवार्य है। बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है, ऐसी कई खबरें आने के बाद आरबीआई ने शनिवार को यह स्पष्टीकरण जारी किया है।

कई खबरों में आरटीआई के तहत मिले जवाब का हवाला देकर कहा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों के बैंक खातों को उनके आधार से अनिवार्य तौर पर जोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया है। वहीं, रिजर्व बैंक ने कहा है कि एक जून 2017 को सरकारी गजट में प्रकाशित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स, 2017 के अनुसार हर बैंक खाते को आधार से जोड़ना जरूरी है। ये नियम वैधानिक हैं, इसलिए बैंकों को उन्हें लागू करने से पहले किसी निर्देश का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

सरकार ने बैंक खाता खोलने और 50 हजार रुपये या इससे अधिक के लेन-देन के लिए इस साल जून में आधार अनिवार्य किया था। 2017 के बजट में एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने वालों पर शिकंजा कसने के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया गया था।

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