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स्वेटर का टेण्डर आचार संहिता का उल्लंघन, बेसिक शिक्षा विभाग दस नवम्बर तक दे जवाब-आयोग

हिन्दुस्तान टीम, लखनऊ विशेष संवाददाता-राज्य मुख्यालय राज्य निर्वाचन आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को वितरित करने के लिए स्वेटर के टेंडर को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है।
आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से इस बाबत 10 नवंबर तक स्पष्ट करने को कहा है कि किन परिस्थितियों में आचार संहिता का उल्लंघन कर टेंडर डाले गए। *आयोग के विशेष कार्याधिकारी जय प्रताप सिंह ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजे गए नोटिस में विभाग की उप निदेशक ललिता प्रदीप के मीडिया में दिए इस बयान को भी आपत्तिजनक माना है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वेटर वितरण का फैसला पहले ही हो गया था, इसलिए इसमें आयोग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है।* जिला स्तर पर जीईएम पोट्रल पर टेंडर आंमत्रित किए जा रहे हैं। आयोग के इस नोटिस में सुश्री ललिता प्रदीप के इस बयान पर तल्ख टिप्पणी की है। कहा है कि उनके बयान से आभास होता है कि उन्हें आचार संहिता के प्रावधान की जानकारी नहीं है या फिर जानकारी होते हुए भी आचार संहिता के विरुद्ध की गई कार्रवाई को सही ठहराने का आपत्तिजनक प्रयास किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव को आयोग ने निर्देश दिए हैं कि उप निदेशक बेसिक शिक्षा का भी स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए कि उनके स्तर से इस तरह का बयान किन परिस्थितियों में दिया गया? आयोग के अनुसार आचार संहिता के बिन्दु-6 (15) (नौ) से साफ है कि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए जा रहे लोक उपयोगिता वाले कार्यों की मरम्मत किए जाने, अनुरक्षण किए जाने, उनमें मजबूती प्रदान किए जाने और उनका विस्तार किए जाने से संबंधित रूटीन की निविदाओं के अलावा कोई निविदा आयोग की पहले से ली गई अनुमति के बगैर आमंत्रित नहीं की जा सकती है। स्वेटर खरीद का टेंडर रूटीन प्रकृति का टेंडर नहीं है इसलिए आयोग की पहले से अनुमति लिए बगैर यह टेण्डर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
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