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जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों और कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां होंगी दूर, उप्र बेसिक शिक्षा संशोधन अध्यादेश 2017 को कैबिनेट ने दी मंजूरी

लखनऊ : जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों की अब वेतन विसंगति दूर होगी। कैबिनेट ने उप्र जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
प्रदेश में प्रबंधतंत्र द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए उप्र जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम 1978 के प्रावधान लागू हैं।
इस अधिनियम की धारा-दो में संस्था पद परिभाषित है लेकिन, जूनियर हाईस्कूल पद परिभाषित नहीं है। इस वजह से न्यायालयों में बहुत से वाद लंबित हैं। निस्तारण वादियों के पक्ष में हो रहा है। इस नियमावली से अधिनियम 1978 में जूनियर हाईस्कूल पद को परिभाषित किया गया है। इसी तरह एक अन्य प्रस्ताव में उप्र बेसिक शिक्षा अधिनियम-1972 में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना का प्रावधान है। इसमें बेसिक शिक्षा को परिभाषित किया गया है लेकिन जूनियर बेसिक स्कूल और जूनियर हाई स्कूल परिभाषित नहीं है। इसे परिभाषित करने के लिए उप्र बेसिक शिक्षा संशोधन अध्यादेश 2017 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

सीधी भर्ती से भरे जाएंगे पद: कैबिनेट ने उप्र खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग विश्लेषक (खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला) सेवा नियमावली-2017 को मंजूरी दी है। इस नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब माइक्रोबायोलाजिस्ट (खाद्य) तथा कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य/औषधि) के पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। पहले स्थापित जन विश्लेषक प्रयोगशालाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण में थीं। उस समय दूसरी नियमावली प्रभावी थी। 2009 में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग गठित होने के बाद 2006 की नियमावली के पदों तथा वेतनमान में भिन्नता थी। 2014 में प्रयोगशाला संवर्ग का पुनर्गठन किया गया। नए पदों के सृजन, पदनाम परिवर्तन एवं शैक्षिक योग्यता तथा वर्तमान में लागू वेतनमान को जोड़ते हुए सेवा नियमावली 2006 के स्थान पर नई नियमावली लागू की जा रही है। इसे कैबिनेट की मंजूरी मिली है।

नव सृजित पदों में संयुक्त आयुक्त/मुख्य राजकीय जन विश्लेषक, साइंटिफिक अधिकारी-एक (खाद्य/औषधि), साइंटिफिक अधिकारी-द्वितीय (खाद्य/औषधि), माइक्रोबायोलाजिस्ट (खाद्य),ज्येष्ठ विश्लेषक (खाद्य/औषधि) एवं कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य/औषधि)के पदों पर भर्ती का स्रोत, नियुक्ति प्राधिकारी व शैक्षिक अर्हताओं का निर्धारण किया जा रहा है।

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