इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक
अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित उप्र शिक्षक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम
में उर्दू विषय शामिल नहीं करने पर सरकार से जानकारी मांगी है। मो. मुंतजिम
की याचिका पर न्यायमूर्ति अजय भनोट सुनवाई कर रहे है। याची के अधिवक्ता का
कहना है कि याची बीटीसी 2017 में संस्कृत और उर्दू, दो वैकल्पिक विषयों
में से उर्दू को चुना था। इसके बाद टीईटी 2017 में भी उसने तीन वैकल्पिक
विषयों अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से उर्दू को चुना। नौ जनवरी 2018 को
शिक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी किया गया।
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