12460 भर्ती में एक सप्ताह में नियुक्ति पत्र बँटने की सच्चाई - AG
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1) पहले भाजपा कार्यालय फिर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के यहाँ डटे रहने के परिणाम स्वरूप 12460 को लेकर, मुख्यमंत्री जी से अपर मुख्य सचिव और बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ बैठकर बीटीसी योद्धाओं ने अपनी व्यथा रखी और योगी जी ने निर्देश दिए की एक सप्ताह में नियुक्ति पत्र जारी हो।
निसंदेह 15 और 16 मार्च के आंदोलन ने 12460 को "सरकार द्वारा" रद्द होने से बचा लिया है।
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*2) अब राज प्रताप सिंह/अपर मुख्य सचिव बेसिक के सामने समस्याओं का पहाड़ है, 12460 का मैटर अभी तक जिस कारण लटका है वो है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मैटर के अलावा भी कई मैटर हैं पहले बात ग्रेडिंग पर। ग्रेडिंग मैटर डिविज़न बेंच के निर्णय के बाद अब 22.11.2016 और 11.08.2017 के इर्दगिर्द आकर टिक गया है।*
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3) सहायक अध्यापक पद पर चयन के लिए उत्तरप्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के अनुसार अकेडमिक आधार पर चयन होता आया है (७२८२५ छोड़कर) जिसके लिए गुणांक निर्धारण 1981 नियमावली के परिशिष्ट I और II से किया जाता था। इसी के आधार पर 12(I Div), 6(II Div) और 3(III Div) अंक दिए जाते हैं। ये फार्मूला केवल डिवीज़न के लिए था ग्रेड्स से गुणांक निकालने का कोई प्रावधान ही नहीं था।
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*4) 2013 बैच के गुणांक कार्यप्रणाली के निर्धारण के लिए एक 4 सदस्य कमेटी बनाई गई जिन्होंने 08.11.2016 को एक प्रस्ताव रखा कि चूंकि 2013 बैच को भी मार्क्स दिए जा रहे हैं तो इनका गुणांक निर्धारण भी 2012 बैच की तरह ही मार्क्स के आधार पर कर लिया जाए। (अब ये कमेटी इतनी विद्वान थी कि इन्हें ये नहीं दिखा की फेल का क्रिटेरिया 2013 बैच के बाद से अलग कर दिया गया है। इस प्रस्ताव की बजाए A, B और C को क्रमशः I, II और III मानकर गुणांक निर्धारण का प्रस्ताव पारित किया जाता तक आज ये नौबत ही नहीं आती) इस दूषित प्रस्ताव को निदेशक SCERT ने 22.11.2016 को स्वीकार कर लिया।*
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5) हाई कोर्ट DB में जब ये मामला विचाराधीन था तब 11.08.2017 को एक आफिस मेमो जारी किया गया जिसमें सरकार द्वारा गलती स्वीकारी गयी कि 2013 बैच को ऐसे मार्क्स के आधार पर गुणांक नहीं दिए जा सकते क्योंकि नियमावली में ग्रेड्स नहीं है मात्र डिवीज़न है और इस आधार पर भर्ती पर तब तक के लिए रोक लगा दी जब तक सही नियम न बना लिए जाएं।
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*6) 22.11.2016 से 2012 बैच के अचयनितों को नुक़सान है और 11.08.2017 से 2013 बैच को। साथ ही 2012 और 2013 के वो btcians जिनका दोनों परिस्थितियों में चयन हो जाएगा उनका सबसे अधिक नुकसान है।*
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7) इस तरह 12460 में तीन मत बन रहे हैं। जिसमें एक पक्ष बस भर्ती चाहता है बाकि दो पक्ष ग्रेडिंग लगाने और ग्रेडिंग न लगाने पर लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे।
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*8) आज जब योगी जी ने कह दिया है कि आप भर्ती शुरू करिये कोर्ट केस में फंसे वो अलग बात है तो राज प्रताप जी किस ओर झुकेंगे ये देखना रोचक रहेगा।*
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9) यदि ग्रेडिंग नहीं लगाते हैं और 22.11.2016 अनुसार भर्ती करते हैं तो 12 बैच के अचयनित कोर्ट पहुंचेंगे और ग्रेडिंग लागू करते हैं(10, 8, 6 या A, B, C या जो भी) तो 2013 बैच के अचयनित कोर्ट पहुंचेंगे।
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*10) नियुक्ति पत्र कोर्ट के अधीन जारी हो जाएंगे भर्ती हो जाएगी पर तलवार लटकी रहेगी कब क्या हो जाये। चूंकि अगली भर्ती एग्जाम से होनी है इसलिए कोई पक्ष कोर्ट न जाये, ऐसी संभावना कम है।*
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11) यह बात रही ग्रेडिंग की अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं जो है 6(ख) और नियम 14(1)(a)। 26.12.2016 की गाइडलाइन्स में इस क्लॉज़ द्वारा 24 जनपद जिनमे रिक्त पद शून्य थे उनको, और उनके साथ साथ बीएलएड और डीएड को नियम 14(1)(a) से बाहर रखा गया।
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*12) नियम 14(1)(a) अनुसार जनपद में रिक्तियों के सापेक्ष केवल उसी जनपद के बीटीसी अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाने होते हैं। अब 51 जनपदों को बाध्य गया कि आपको अपने ही जनपद में फॉर्म भरना है जबकि 24 जनपद, बीएलएड और डीएड को छूट दी गयी।*
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13) अब जब चयन सूची जारी होगी तो कुछ इस 6ख और 14(1)(a) से प्रभावित होकर बाहर हो जाएंगे और कोर्ट जाएंगे।
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*14) जिनका इन नियमो के चलते चयन हो रहा होगा वो बचाव करेंगे जिनका नहीं हो रहा होगा वो विरोध करेंगे।* (24 जनपदों के लोग 6ख का बचाव करेंगे और नियम 14(1)(a) का विरोध, 51 जनपद के वो लोग जो चयनित रहेंगे वो 6ख और 14(1)(a) का बचाव करेंगे। वहीं अचयनित दोनों का विरोध करेंगे)
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15) यानी भर्ती खुल भी जाये तो कोर्ट में अड़ंगा अड़ेगा ही और किसी को कोर्ट जाने से कोई रोक नहीं सकता आर्टिकल 32 और 226 इस का अधिकार देता है।
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*16) यदि ग्रेडिंग मैटर सॉल्व हो भी जाता है तो भी 6ख और 14(1)(a) कोर्ट से सॉल्व होंगे और कोर्ट में इन दोनों मैटर का क्या होगा विस्तृत किसी और पोस्ट में बता देंगे शार्ट में बता रहे हैं।*
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17) नियम 14(1)(a) आर्टिकल 15, 16(2) और 16(3) का ultravires है कोर्ट से रद्द होगा। क्लॉज़ 6(ख़) आर्टिकल 14 और 16 का ultravires है यह भी कोर्ट से रद्द होगा और इन नियमों से हुई भर्ती भी null एंड वोयड डिक्लेअर होगी।
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18) इसलिए कुछ महीनों की खुशी मिलने से अच्छे दिन आते हैं तो बढ़िया है। कोर्ट के अधीन भर्ती के नियुक्ति पत्र मिलने की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई।
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~AG
PS:- 09.04.2013 को 1981 नियमावली के 17वें संशोधन द्वारा जनपद/जिला वरीयता के नियम 17A को समाप्त कर दिया गया था। 12460 भर्ती का GO 15.12.2016 को आया था जिस अनुसार इस भर्ती में जनपद/जिला वरीयता प्रभावी नहीं है लेकिन प्रशिक्षण जनपद आवेदन बाध्यता का नियम 14(1)(a) इस भर्ती पर प्रभावी है जो 51 जनपदों को झेलना पड़ा है। हमारा ध्येय है स्टेट लेवल candidature इसके लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। वर्तमान नियमो से मेरिट का devaluation हो रहा है जो गलत है।
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