शिक्षामित्रों की स्थिति आरटीई एक्ट 2009 लागू होने से पूर्व व लागू होने के बाद तथा समायोजन से पूर्व पर एक नजर

शिक्षामित्रो की स्थिति आरटीईएक्ट २००९ लागू होने से पूर्व व लागू होने  के  बाद तथा समायोजन से पूर्व पर एक नजर-----
१- शिक्षामित्रो की नियुक्ति २६ मई १९९९ के शासनादेश के अनुसार ११ माह के लिये इण्टर पास लोगो का चयन छात्र शिक्षक अनुपात पूरा करने के लिये किया गया।

२- वर्ष २००७ के आसपास शिक्षामित्र का प्रत्येक वर्ष नवीनीकर से सरलीकरण किया गया और जिस पर कोई आरोप सिद्ध होता उसपर जिलाधिकारी द्वारा चयन समिति कोई निर्णय लेती। और जिसपर कोई आरोप नही लगता वह स्वत: अगले वर्ष से शिक्षामित्र पद पर कार्य करता।
३- आरटीईएक्ट २००९ का गठन होने पर एनसीटीई ने सभी राज्यो के पैराटीचरो को न्युनतम योग्यता पूरी करने के लिये २०१५ तक समय दिया और उसी आधर पर एनसीटीई के विनिमय २००१ के तहत बीटीसी की योग्यता प्राप्त करने लोगो को दूरस्थ बीटीसी करने के लिये राज्य सरकार एक प्रपोजल बनाकर एनसीटीई के पास भेजा।
४- एनसीटीई ने १२४००० स्नातक शिक्षामित्र को अन्ट्रेड टीचर मानते हुये जनवरी २०११ मे प्रशिक्षण पूरा करने के लिये अनुमति प्रदान किया ।
५- प्रशिक्षण पूरा होने के बाद १२४००० अन्ट्रेड स्नातक शिक्षामित्र (अन्ट्रेड टीचर) प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र (अपग्रेड पैराटीचर) हो गये और सरकार को इन्हे उसी विद्यालय मे नियमित होना था लेकिन सरकार  ने उसी आधार पर सबका समायोजन कर दिया।
६- हाईकोर्ट इलाहाबाद से दिनॉक १२ सितम्बर २०१५ को समायोजन निरस्त होने के फलस्वरूप भी एनसीटीई ने १२४००० के बचाव मे टेट से छूट का पत्र जारी किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट मे समायोजन की नियमावली पर बहस हो रही थी इसलिये इस पत्र का कोई  लाभ १२४००० प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र को नही मिला।
७- सुप्रीम कोर्ट ने २५-०७-२०१७ के आर्डर मे लिखा है कि शिक्षामित्रो को समायोजन से पूर्व की स्थिति मे रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन राज्य सरकार १२४००० प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र को समायोजन से पूर्व पद प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र (अपग्रेड पैराटीचर) के पद पर न रखकर पूर्व मे शिक्षामित्र के पद पर रखा जिनकी योग्यता २६ मई १९९९ के शासनादेश के अनुसार इण्टर थी उसी पर सभी समायोजित शिक्षामित्र को भेजा।

    अत: आपलोग स्वयं विचार कीजिये कि एनसीटीई के विनिमय २००१ के अनुसार  १२४००० स्नातक शिक्षामित्र की योग्यता समायोजन से पूर्व निम्न मे से क्या है जिसे एनसीटीई ने २५ अगस्त २०१० के पहले नियुक्ति मानकर टेट से छूट प्रदान किया है ।
शिक्षामित्र (इण्टर पास)
          या
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र (स्नातक +दूरस्थ बीटीसी)