बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के अवकाश तय समय में होंगे मंजूर, अब नहीं लगाने होंगे अधिकारियों के चक्कर

परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व अनुचरों के अवकाश अब तय समय में स्वीकृत होंगे। अवकाश के लिए उन्हें अब प्रेरणा मोबाइल एप के जरिये ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
अवकाश आवेदन ऑनलाइन ही मंजूर किये जाएंगे। यह व्यवस्था चार सितंबर से लागू होगी। शिक्षकों की सुविधा के लिए अवकाश आवेदन और स्वीकृति के लिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन प्रक्रिया भी एक अक्टूबर तक जारी रहेगी। एक अक्टूबर के बाद अवकाश आवेदन व स्वीकृति ऑनलाइन ही होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
शिक्षक के आवेदन करने पर उनके खाते में अवकाश शेष रहने पर प्रधानाध्यापक या इंचार्ज अध्यापक द्वारा विभागीय नियमों के अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। वहीं प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक या एक शिक्षक वाले विद्यालय के अध्यापक के अवकाश के लिए या एक बार में चार दिनों से ज्यादा आकस्मिक अवकाश को खंड शिक्षा अधिकारी स्वीकृत करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा एकल विद्यालय में अधिकतम एक दिन में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

चिकित्सा, मातृत्व और बाल्य देखभाल अवकाशों के ऑनलाइन आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाणपत्र अपलोड करने का विकल्प भी होगा। आवेदन करते ही यह संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखने लगेगा। चिकित्सा प्रमाणपत्र अपलोड होने के दो दिन के अंदर खंड शिक्षा अधिकारी आवेदन को अपनी संस्तुति सहित आगे बढ़ा सकेंगे या आपत्ति कर सकेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आगे बढ़ाते ही आवेदन बीएसए के पोर्टल पर दिखने लगेगा। बीएसए को उसका अनुमोदन या आपत्ति दो दिन में करनी होगी। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो आवेदन स्वत: स्वीकृत हो जाएगा। आपत्ति लगाये जाने के बाद उसका निस्तारण करने के लिए संबंधित शिक्षक दो दिन के अंदर अपनी टिप्पणी प्रणाली में दर्ज करेगा या अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करेगा। तय समयावधि में ऐसा न करने पर शिक्षक का आवेदन बीएसए के स्तर से निरस्त माना जाएगा। 42 दिनों से कम अवधि के अवकाश को खंड शिक्षा अधिकारी और इससे अधिक की अवधि के अवकाश को बीएसए स्वीकृत करेगा।