आजमगढ़। परिषदीय विद्यालयों में तैनात सहायक अध्यापक कैजुअल लीव (सीएल) लेने के लिए बीईओ की जगह अपने प्रधानाध्यापक से मंजूरी ले सकेंगे। प्रधानाध्यापक चार सीएल तक स्वीकृत कर सकेंगे। इससे अधिक सीएल मंजूर करने के लिए प्रधानाध्यापक प्रार्थना पत्र को खंड शिक्षाधिकारी को प्रेषित करेंगे। इसके लिए आदेश जारी कर दिया.
गया है। परिषदीय शिक्षकों की ऑनलाइन अवकाश प्रक्रिया में विलंब एवं अपारदर्शिता को देखते हुए महा निदेशक स्कूल शिक्षा ने नया आदेश जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि सहायक शिक्षक की लगातार चार सीएल तक हेडमास्टर स्वीकृत करेंगे। चार से अधिक सीएल लगातार लेने पर हेडमास्टर द्वारा बीईओ को एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे, जिसकी बीईओ करेंगे। वहीं प्रधानाध्यापक की प्रत्येक सीएल को स्वीकृत करने का अधिकार बीईओ के पास ही रहेगा।
बीएसए अम्बरीश कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था से शिक्षकों को अवकाश लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब अध्यापक चार दिन का सीएल प्रधानाध्यापक के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।
अवकाश मिलने में होती थी देर
अभी तक की व्यवस्था के अनुसार शिक्षकों को अवकाश लेने के लिए लेटलतीफी का शिकार होना पड़ रहा था। विभागीय सूत्रों की मानें तो सीएल स्वीकृत या अस्वीकृत करने में अधिकतम एक दिन का समय निर्धारित है, जबकि प्रदेश स्तर पर एवरेज 100 दिन का समय लग जाता था। इसी तरह से मेडिकल व सीसीएल अवकाश पर अधिकतम दो दिन में बीईओ को और उसके बाद दो दिन में ही बीएसए को कार्रवाई करनी होती है। जबकि प्रदेश स्तर पर क्रमशः एवरेज 200 व 50 दिन का समय लगता रहा है 1.