उत्तर प्रदेश में 68,500 शिक्षक पदों के लिए भर्ती निकली थी. जिस पर अनारक्षित से लेकर आरक्षित तक हर वर्ग के लोगों ने अप्लाई किया था. लेकिन इस बीच ओबीसी अभ्यर्थियों द्वारा आरोप लगाए गए कि उन्हें उनके हक की छूट नहीं मिल रही है. जिसके चलते उन्होंने अपना विरोध जताया. जिसके बाद अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आदेश दिए गए हैं कि भर्ती में OBC कैटेगरी के लोगों को 5% छूट दी जाएगी. जिसके बाद ओबीसी अभ्यर्थियों को काफी राहत मिली है.
आपको बता दें कि ये भर्तियां बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में निकली है. जिस पर अभियर्थियों द्वारा अनियमितता की शिकायत की गई थी. जिसमें कहा गया था कि 2018 में ओबीसी व दिव्यांग अभ्यर्थियों को अंकों में 5% छूट नहीं दी जा रही है. साथ ही उनके द्वारा इसके साक्ष्य भी दिए गए थे. उनका कहना था कि OBC अभ्यर्थियों को भी अनारक्षित वर्ग की तरह रखा जा रहा है.
भर्ती में अनियमितता की शिकायत मिलने पर आयोग के अध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति ने विसंगति दूर करने के निर्देश दिए. उन्होंने आदेश में कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार, बेसिक शिक्षा विभाग की अन्य भर्तियों की तरह नियमों का अनुपालन किया जाए. साथ ही उत्तीर्णांक में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच प्रतिशत की छूट यानी पूर्णांक 150 में से कम-से-कम 60 अंक पर उत्तीर्ण किया जाए. आपको बताते चलें कि शिक्षक भर्ती में जनरल कैटिगरी के लोगों के लिए न्यूनतम प्रतिशत 45 रखा गया है. जबकि एससी-एसटी या ओबीसी के लिए 40 प्रतिशत रखागया है.