धांधली की जांच तीन माह में पूरी करने का आदेश : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

शिक्षामित्रों की नियुक्ति में धांधली की जांच का निर्देश
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ललितपुर के डोगराकला गांव सभा के प्राइमरी स्कूल में शिक्षामित्रों की नियुक्ति में धांधली की जांच तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ल तथा न्यायमूर्ति एचजी रमेश की खंडपीठ ने ग्राम प्रधान जयराम पटवा की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याची का कहना है कि तीन शिक्षामित्रों की मनमानी नियुक्ति की गयी है। वे शिक्षा नहीं दे रहे और उनके स्थान पर दूसरे पढ़ा रहे। केवल वेतन लेने के लिए वे स्कूल आते हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की है। फिलहाल जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। राज्य सरकार के अधिवक्ता डीके तिवारी ने कोर्ट को बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ग्राम प्रधान याची की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है जो मामले की जांच कर रही है। इस पर कोर्ट ने जांच तीन माह में पूरी करने का आदेश दिया है।


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