सरकारी कामकाज के िलए निजी ई-मेल पर रोक

सरकारी कामकाज के िलए निजी ई-मेल पर रोक
नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारी आधिकारिक संचार के लिए निजी-ईमेल सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकेंगे। सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। आईटी संसाधनों के उपयोग के लिए घोषित नीति के अनुसार, यूजर्स सरकारी नेटवर्क से निजी ई-मेल सर्वरों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

सभी तरह के आधिकारिक पत्राचारों के लिए सरकार द्वारा अधिकृत व आईए (इस नीति के तहत एनआईसी क्रियान्वयन एजेंसी यानी आईए है) द्वारा अमल में लाई जाने वाली ई-मेल सेवाओं का इस्तेमाल करना होगा। अधिकारियों द्वारा निजी ई-मेल सेवाओं को मेल फॉरवर्ड करने पर भी रोक होगी।
यह नीति केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों व उन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों पर लागू होगी जो केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-मेल सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। एजेंसी
अधिकृत ई-मेल सेवाओं का ही किया जा सकेगा उपयोग
निजी ई-मेल सेवाओं को मेल फॉरवर्ड करने पर भी रोक


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