सदस्यों की माँग पर...विद्यालय समय परिवर्तन आदेश की टेक्स्ट प्रतिलिपि
शिक्षा अनुभाग-5 संख्या-921/79-5-2015
लखनऊ, दिनांक 01 अप्रैल 2015
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शिक्षा अनुभाग-5 संख्या-921/79-5-2015
लखनऊ, दिनांक 01 अप्रैल 2015
संशोधन-विज्ञप्ति
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अशासकीय मान्यता प्राप्त(सहायता प्राप्त एवम् गैर सहायता प्राप्त) प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2015-16 में शैक्षिक सत्र परिवर्तन तथा विद्यालय समय परिवर्तन संबंधी शासनादेश संख्या-4960/79-5-2014 दिनांक
09-12-2014 के प्रस्तर 2 में यह उल्लेख किया गया है:-
".....परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अशासकीय मान्यता प्राप्त(सहायता प्राप्त एवम् गैर सहायता प्राप्त) प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आगामी शैक्षिक सत्र 2015-16 से पूरे वर्ष के लिए दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च तक का शैक्षिक सत्र रखा जाये तथा विद्यालय समय पूर्वान्ह 09:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक रखा जाये।"
2. इस सम्बन्ध में उक्त शासनादेश उक्त के स्थान पर निम्नवत पढ़ा जायेगा:-
".....परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अशासकीय मान्यता प्राप्त(सहायता प्राप्त एवम् गैर सहायता प्राप्त) प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आगामी शैक्षिक सत्र 2015-16 से 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक का पूर्वान्ह 08:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे एवम् 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक पूर्वान्ह 09:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक तथा 01अप्रैल से 31 मार्च तक शैक्षिक सत्र रखा जाये।"
3. शासनादेश संख्या-4960/79-5-2014 दिनांक 09-12-2014 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।
(एच0एल0 गुप्ता)
सचिव
बेसिक शिक्षा
उत्तर प्रदेश शासन
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अशासकीय मान्यता प्राप्त(सहायता प्राप्त एवम् गैर सहायता प्राप्त) प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2015-16 में शैक्षिक सत्र परिवर्तन तथा विद्यालय समय परिवर्तन संबंधी शासनादेश संख्या-4960/79-5-2014 दिनांक
09-12-2014 के प्रस्तर 2 में यह उल्लेख किया गया है:-
".....परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अशासकीय मान्यता प्राप्त(सहायता प्राप्त एवम् गैर सहायता प्राप्त) प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आगामी शैक्षिक सत्र 2015-16 से पूरे वर्ष के लिए दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च तक का शैक्षिक सत्र रखा जाये तथा विद्यालय समय पूर्वान्ह 09:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक रखा जाये।"
2. इस सम्बन्ध में उक्त शासनादेश उक्त के स्थान पर निम्नवत पढ़ा जायेगा:-
".....परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अशासकीय मान्यता प्राप्त(सहायता प्राप्त एवम् गैर सहायता प्राप्त) प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आगामी शैक्षिक सत्र 2015-16 से 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक का पूर्वान्ह 08:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे एवम् 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक पूर्वान्ह 09:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक तथा 01अप्रैल से 31 मार्च तक शैक्षिक सत्र रखा जाये।"
3. शासनादेश संख्या-4960/79-5-2014 दिनांक 09-12-2014 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।
(एच0एल0 गुप्ता)
सचिव
बेसिक शिक्षा
उत्तर प्रदेश शासन
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