नई दिल्ली। केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव के मुताबिक किसी भी महिला सरकारी
कर्मचारी को बच्चों की देखभाल के लिए कम से कम पांच दिन का अवकाश लेने से
मना नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई असाधारण और गंभीर परिस्थिति न हो।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इससे संबंधित सेवा कानूनों में आवश्यक बदलाव करने का निर्णय लिया है और सभी मंत्रालयों से इस पर टिप्पणियां मंगवाई है।
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