जागरण संवाददाता, एटा: सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से शिक्षामित्रों को
राहत दी है। नियुक्ति को लेकर कोर्ट में विचाराधीन याचिका पर कोर्ट ने
स्थगन को अगली सुनवाई तक बरकरार रखने का आदेश दिया है। वहीं राज्य सरकार से
पांच सप्ताह में दूसरे बैच के असमायोजित शिक्षामित्रों का ब्यौरा मांगा
है।
अब उच्चतम न्यायालय 11 जुलाई को मामले में सुनवाई करेगा। तब तक शिक्षामित्रों को वेतन और एरियर की सुविधा मिलती रहेगी। बुधवार को पूरे दिन शिक्षामित्रों की नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी रहीं।
जिले से सुनवाई में प्रतिभाग करने पहुंचे पदाधिकारियों ने जब स्थगन आदेश जारी रखने की खबर सुनाई तो शिक्षामित्रों के चेहरे खिल उठे।
पिछले साल हाइकोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध बताते हुए नियुक्तियां रद्द कर दी थीं। इसके बाद शिक्षामित्रों के चेहरे लटक गए। शिक्षामित्रों और प्रदेश सरकार ने हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर विगत सात दिसंबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बुधवार को मामले में दूसरी सुनवाई की गई। इस मौके पर न्यायाधीश दीपक मिश्रा और शिव कीर्ति ¨सह की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले पर गत 7 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गये स्थगन आदेश को अंतिम निर्णय तक के लिए बहाल कर आगामी तारीख 11 जुलाई 2016 निर्धारित की। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान समायोजित शिक्षामित्रों को वेतन एरियर की सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी। वहीं जिन जिलों में दूसरे बैच के कुछ शिक्षामित्र पद कम होने के कारण समायोजित होने से रह गये थे उनके बारे में राज्य सरकार से 5 सप्ताह में ब्यौरा मांगा गया है। इस दौरान प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, रंजीता रोहतगी, पराग त्रिपाठी और राज्य सरकार की ओर वरिष्ठ अधिवक्ता राजू राम चन्द्रम, गौरव भाटिया, दुष्यन्त दुबे, अभिषेक श्रीवास्तव ने बहस कर शिक्षामित्रों का पक्ष रखा।
सुनवाई के दौरान शिक्षामित्रों की नजरें फैसले पर टिकी रहीं। जैसे ही शिक्षामित्रों को स्थगन आदेश जारी रहने की खबर मिली, वैसे ही खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के संरक्षक राजेश गुप्ता, जिलाध्यक्ष मनोज यादव, हरिओम प्रजापति, मुहम्मद इशाक, प्रदीप राना, एसके राजपूत समेत तमाम शिक्षामित्र मौजूद रहे।
Sponsored links :
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Breaking News: सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
अब उच्चतम न्यायालय 11 जुलाई को मामले में सुनवाई करेगा। तब तक शिक्षामित्रों को वेतन और एरियर की सुविधा मिलती रहेगी। बुधवार को पूरे दिन शिक्षामित्रों की नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी रहीं।
जिले से सुनवाई में प्रतिभाग करने पहुंचे पदाधिकारियों ने जब स्थगन आदेश जारी रखने की खबर सुनाई तो शिक्षामित्रों के चेहरे खिल उठे।
पिछले साल हाइकोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध बताते हुए नियुक्तियां रद्द कर दी थीं। इसके बाद शिक्षामित्रों के चेहरे लटक गए। शिक्षामित्रों और प्रदेश सरकार ने हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर विगत सात दिसंबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बुधवार को मामले में दूसरी सुनवाई की गई। इस मौके पर न्यायाधीश दीपक मिश्रा और शिव कीर्ति ¨सह की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले पर गत 7 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गये स्थगन आदेश को अंतिम निर्णय तक के लिए बहाल कर आगामी तारीख 11 जुलाई 2016 निर्धारित की। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान समायोजित शिक्षामित्रों को वेतन एरियर की सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी। वहीं जिन जिलों में दूसरे बैच के कुछ शिक्षामित्र पद कम होने के कारण समायोजित होने से रह गये थे उनके बारे में राज्य सरकार से 5 सप्ताह में ब्यौरा मांगा गया है। इस दौरान प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, रंजीता रोहतगी, पराग त्रिपाठी और राज्य सरकार की ओर वरिष्ठ अधिवक्ता राजू राम चन्द्रम, गौरव भाटिया, दुष्यन्त दुबे, अभिषेक श्रीवास्तव ने बहस कर शिक्षामित्रों का पक्ष रखा।
सुनवाई के दौरान शिक्षामित्रों की नजरें फैसले पर टिकी रहीं। जैसे ही शिक्षामित्रों को स्थगन आदेश जारी रहने की खबर मिली, वैसे ही खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के संरक्षक राजेश गुप्ता, जिलाध्यक्ष मनोज यादव, हरिओम प्रजापति, मुहम्मद इशाक, प्रदीप राना, एसके राजपूत समेत तमाम शिक्षामित्र मौजूद रहे।
Sponsored links :
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Breaking News: सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC