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राज्य सरकार का अहम फैसला : भर्तियों का अधिकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से छीना

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य सरकार ने अहम फैसला करते हुए नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत) के विभिन्न पदों पर भर्तियों का अधिकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से छीन लिया है।
निकायों के केंद्रीयित सेवा के पदों को आयोग के दायरे से बाहर करते हुए सरकार ने खुद अपने स्तर से भरने का निर्णय किया है। सरकार ने निकायों से अकेंद्रीयित सेवा के सीधी भर्ती वाले पदों को भरने का भी अधिकार ले लिया है। अब इन पदों पर चयन की कार्यवाही स्थानीय निकाय निदेशक के माध्यम से की जाएगी।

दरअसल, शहरवासियों को बुनियादी जन सुविधाएं मुहैया कराने वाले सूबे के 635 नगरीय निकायों में बड़ी संख्या में पद रिक्त है। सरकार का कहना है कि आयोग को रिक्त पदों का ब्योरा भेजने के बाद भी तेजी से भर्तियां नहीं हो पा रही है। पदों के रिक्त रहने से शहरवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना संभव नहीं हो पा रहा है।1 ऐसे में चुनावी साल में निकायों के सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए सपा सरकार ने अहम फैसला किया है। फिलहाल डेढ़ हजार से ज्यादा रिक्त पदों को नई व्यवस्था के तहत जल्द भरने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश पालिका (केंद्रीयित) सेवा व उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान, जलकल अभियंत्रण (केंद्रीयित) सेवा तथा अकेंद्रीयित सेवा के सीधी भर्ती के पदों को भरने के संबंध में नगर विकास सचिव श्रीप्रकाश सिंह की ओर से शासनादेश जारी किया गया है।पदों पर साक्षात्कार के जरिए चयन के लिए समिति का गठन किया जाएगा। समिति का अध्यक्ष प्रमुख सचिव, सचिव या कम से कम विशेष सचिव स्तर का होगा, जबकि सदस्यों के तौर पर सचिव कार्मिक विभाग या कम से कम संयुक्त सचिव तथा स्थानीय निकाय निदेशक शामिल होंगे। इन सदस्यों में यदि अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ी जाति का अधिकारी न हुआ तो इन वर्गो में से उप सचिव स्तर के अधिकारी को भी साक्षात्कार समिति में शामिल किया जाएगा। सहायक अभियंता (जल) व अवर अभियंता जल के पदों पर चयन के लिए समिति में महाप्रबंधक जल संस्थान, सहायक अभियंता (सिविल), अवर अभियंता (सिविल), अवर अभियंता (सिविल) नगर पंचायत, अवर अभियंता (विद्युत यांत्रिक), अवर अभियंता (ट्रैफिक) व सहायक अभियंता (ट्रैफिक) के पदों पर चयन के लिए मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग तथा मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग समिति में विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
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