Breaking News

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजसथान के विषय में सुनाया गया अंतिम निर्णय : यूपी में एक लाख शिक्षकों की नौकरी से संकट टलने के आसार

टीईटी 2011 में धांधली के आरोपों के बीच सपा सरकार ने 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती एकेडमिक मेरिट के आधार पर किए जाने के लिए दिसंबर 2012 में विज्ञापन जारी किया थ। हालांकि हाईकोर्ट ने एकेडमिक की बजाय टीईटी मेरिट पर भर्ती के निर्देश दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस बीच कुछ अभ्यर्थियों ने 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अलावा अन्य सभी भर्तियां भी टीईटी मेरिट पर करने के लिए याचिका कर दी। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
यह मामाला 2013 से लम्बित था तथा टेट परीक्षा में 5% की छूट जो कि आरक्षित श्रेणी में दी जाती है उससे सम्बंधित था। यह मामला 18 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट से अंतिम रूप से निर्णीत हुआ।
भाई प्रियरंजन वर्मा ने इसके सम्पूर्ण आर्डर का अवलोकन किया है ,यह आर्डर कहीं से भी टेट मेरिट के विरोध में नही है। वर्तमान में राजस्थान में 15000 प्राथमिक तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती rtet परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजसथान के विषय में सुनाया गया अंतिम निर्णय निम्न है
Ms. Abhinandini Sharma, Adv. Mr. Punet Parihar, Adv. Ms. Ruchi Kohli,Adv. Mr. Gaurav Sharma,Adv. Hon'ble Mr. Justice A.K. Sikri pronounced the judgment of the Bench comprising His Lordship and Hon'ble Mr. Justice R.K. Agrawal. “.....These appeals are accordingly allowed in the manner indicated in this judgment, effect whereof would be as under: (a) Those reserved category candidates who secured pass marks on the application of relaxed standards as contained in the extant policy of the Government in its communication dated March 23, 2011 to be treated as having qualified TET examination and, thus, eligible to participate in the selection undertaken by the State Government. (b) Migration from reserved category to general category shall be admissible to those reserved category candidates who secured more marks obtained by the last unreserved category candidates who are selected, subject to the condition that such reserved category candidates did not avail any other special concession. It is clarified that concession of passing marks in TET would not be treated as concession falling in the aforesaid category. All these appeals are disposed of accordingly. No order as to cost.” (Ashwani Thakur) COURT MASTER (Mala Kumari Sharma)
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines