नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के प्रमोशन में आरक्षण कानून को निरस्त कर दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस अधिनियम में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, पिछड़ापन और निपुणता के निर्धारित मानदंड का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने राज्य के ‘कैच अप’ नियम को भी बरकरार रखा है।
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