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अंबेडकरनगर: नियम विरुद्ध लिया प्रसूति अवकाश, जांचोपरांत खंड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) ने नियम विरुद्ध करार दिया

संसू, अंबेडकरनगर : शिक्षा क्षेत्र कटेहरी के उच्च प्राथमिक विद्यालय आदमपुर बजदहा में तैनात रही शिक्षिका की ओर से लिए गए प्रसूति अवकाश को जांचोपरांत खंड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) ने नियम विरुद्ध करार दिया है।
हालांकि मौके पर उक्त शिक्षिका अकबरपुर शिक्षाक्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय डैयाडीह में तैनात है।1आरोपी शिक्षिका को 35 दिन चिकित्सीय अवकाश तथा 180 दिन प्रसूति अवकाश दिए जाने के दौरान खेल किया गया है। इसमें करीब 48 दिनों का नियम विरुद्ध वेतन भुगतान किया गया है। उक्त शिक्षिका को
विद्यालयीय अभिलेखों में 184 दिन का अवकाश दिए जाने की सूचना बीएसए तथा वित्त एवं लेखाधिकारी को नहीं दी गई। बता दें कि उक्त शिक्षिका को पहली से आठ फरवरी की अवधि को छोड़कर 28 दिसंबर से 18 मई तक लगातार चिकित्सीय अवकाश दिया गया। जबकि 19 तथा 20 मई को विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद 21 मई से सात अगस्त तक प्रसूति अवकाश को जारी रखने का आग्रह किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी की आख्या के मुताबिक उक्त शिक्षिका के बाबत प्रधानाध्यापक ने नौ फरवरी से 18 मई तक ही चिकित्सीय अवकाश अंकित किए जाने की बात स्वीकार की। जबकि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जुलाई माह में प्रसूति अवकाश का आदेश उपलब्ध कराया गया। लिहाजा छह फरवरी से पहली मार्च तक अवकाश की सूचना दर्ज किए जाने से प्रधानाध्यापक ने इन्कार किया। खंड शिक्षा अधिकारी चंदभूषण पांडेय ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि कार्रवाई के बाबत जांच आख्या बीएसए को सौंपी गई है।’जांचोपरांत खंड शिक्षा अधिकारी ने सौंपी आख्या

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