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सुप्रीमकोर्ट में आज शिक्षामित्रों सहित, 72825 शिक्षक भर्ती व टीईटी उत्तीर्ण युवाओं के मामले पर से हटेगी धुंध, नियुक्तियों पर ख़त्म होगा संशय, कमरा नंबर 13 में होगी सुनवाई

सूबे के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जा चुका है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितंबर 2015 को समायोजन रद कर दिया था।
इस आदेश के बाद करीब 32 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन भी रोक दिया गया। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सात दिसंबर 2015 को समायोजित शिक्षामित्रों को राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही 72825 शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट व बीटीसी अभ्यर्थियों की भर्ती एकेडमिक मेरिट पर हुई। साथ ही 12091 की नियुक्ति, 1100 याची प्रकरण आदि मामले शीर्ष कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन हैं। इन मामलों की सुनवाई पहले सात अप्रैल को होनी थी, उसे बढ़ाकर 11 अप्रैल कर दिया गया है।
शीर्ष कोर्ट के कमरा नंबर 13 में जस्टिस आदर्श गोयल व जस्टिस यूयू ललित की बेंच इन मामलों की सुनवाई करेगी। पहले इस प्रकरण की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्र व जस्टिस खानवेलकर कर रहे थे, लेकिन दोनों ने सुनवाई करने से इन्कार कर दिया, तब नई बेंच का गठन किया गया है। अब सभी की निगाहें न्यायालय के आदेश पर टिकी हैं। टीईटी मोर्चा के साथ ही दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी अपने-अपने बिंदु पर पैरवी कर रहे हैं।
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