Wednesday 9 September 2015

41,610 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest updates

याचियों का आरोप, अनारक्षित वर्ग की 3800 सीटें आरक्षित कोटे में गईं
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने 41,610 सिपाहियों की भर्ती के मामले में नियुक्ति पत्र जारी करने पर मंगलवार को रोक लगा दी है। भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। याचियों का आरोप है कि इस वजह से अनारक्षित वर्ग की 3800 सीटें आरक्षित कोटे में चली गईं।
इसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने सरकार को 11 सितंबर को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया।
रवि कुमार शर्मा और बृजेश कुमार तिवारी ने याचिका में आरोप लगाया है कि सिपाही भर्ती में महिलाओं, पूर्व सैनिकों और फ्रीडम फाइटर कोटे का क्षैतिज आरक्षण आरक्षित 50 प्रतिशत सीटों पर देने के बजाए अनारक्षित सीटों पर दे दिया गया। भर्ती के जारी विज्ञापन में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत, पूर्व सैनिकों के लिए पांच प्रतिशत और फ्रीडम फाइटर कोटे की दो फीसदी सीटों का आरक्षण उसी वर्ग के तहत दिए जाने की बात थी, जिस वर्ग से अभ्यर्थी संबंधित है। अर्थात ओबीसी की महिला अभ्यर्थी को आेबीसी कोटे की सीटों में ही आरक्षण दिया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने सरकार को 11 सितंबर तक पक्ष रखने का आदेश दिया
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