प्राइमरी
स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 658 उन आवेदकों को एडहॉक
नियुक्ति दी जाएगी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं की हैं।
ख़ास बात ये है की - टेट पास , बी टी सी पास , और शिक्षा मित्र संघ सभी के केस लड़ने वाले याची , वास्तव में चंदा कलेक्ट कर केस लड़ रहे थे , उनके पीछे हज़ारों लाखों लोग और हैं , और उनमे भी अब याची बनने की दौड़ चल रही है ।
याची होने के साथ अन्य कोई शर्त भी सामने नहीं आई , मतलब टेट फेल याची भी नियुक्ति पाने का हक़दार हो गया *********************************************
सुप्रीम कोर्ट में 8 दिसम्बर को सुनवाई के दौरान वकीलों ने याचिका करने वाले लगभग 1100 अभ्यर्थियों के लिए कुछ व्यवस्था करने का अनुरोध किया था।इस पर उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने कहा था कि सभी याचिकाकर्ताओं को एडहॉक (अस्थायी) नियुक्ति देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने में याचिका करने वालों को अस्थायी नियुक्ति देने का निर्देश इस शर्त पर दिया था कि यह नियुक्ति याचिकाओं के निस्तारण पर निर्भर करेगी।सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी और अब तक 658 की सूचना वकीलों के जरिए मिल चुकी है। सूत्रों के अनुसार, इनकी नियुक्ति के आदेश जल्द बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिए जाएंगे
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती गन्दे काम -->> Breaking News: सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
ख़ास बात ये है की - टेट पास , बी टी सी पास , और शिक्षा मित्र संघ सभी के केस लड़ने वाले याची , वास्तव में चंदा कलेक्ट कर केस लड़ रहे थे , उनके पीछे हज़ारों लाखों लोग और हैं , और उनमे भी अब याची बनने की दौड़ चल रही है ।
याची होने के साथ अन्य कोई शर्त भी सामने नहीं आई , मतलब टेट फेल याची भी नियुक्ति पाने का हक़दार हो गया *********************************************
सुप्रीम कोर्ट में 8 दिसम्बर को सुनवाई के दौरान वकीलों ने याचिका करने वाले लगभग 1100 अभ्यर्थियों के लिए कुछ व्यवस्था करने का अनुरोध किया था।इस पर उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने कहा था कि सभी याचिकाकर्ताओं को एडहॉक (अस्थायी) नियुक्ति देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने में याचिका करने वालों को अस्थायी नियुक्ति देने का निर्देश इस शर्त पर दिया था कि यह नियुक्ति याचिकाओं के निस्तारण पर निर्भर करेगी।सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी और अब तक 658 की सूचना वकीलों के जरिए मिल चुकी है। सूत्रों के अनुसार, इनकी नियुक्ति के आदेश जल्द बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिए जाएंगे
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