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एक हफ्ते में जवाब नहीं तो देना होगा हर्जाना : 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती

इलाहाबाद प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में 16 हजार 448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में लंबित याचिका पर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने तेज सुनवाई करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को यह भी आदेश दिया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 25 हजार रुपये याचियों को हर्जाना देना होगा। राहुल श्रीवास्तव की विशेष अपील पर यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। इस अपील के जरिए सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी गई थी।
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