Advertisement

Govt Jobs : Opening

मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को चुनौती: भारत के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी आदित्यनाथ व केशव प्रसाद मौर्या के लोकसभा सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री का पद धारण करने को असंवैधानिक बताने वाली एक याचिका पर भारत के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार (द्वितीय) की खंडपीठ ने संजय शर्मा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया। याची के अधिवक्ता सीबी पांडेय के अनुसार याचिका में मांग की गई है कि चूंकि एक सांसद राज्य सरकार का मंत्री नहीं हो सकता तथा यह संविधान के अनुच्छेद- 101(2) का उल्लंघन है। लिहाजा दोनों की नियुक्ति को शून्य घोषित किया जाए। याचिका में दोनों नेताओं के संसदीय क्षेत्र को भी रिक्त घोषित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन एक्ट की धारा- 3ए की संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस विषय पर भारत सरकार का पक्ष जानने के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news