फैसले की पांच मोटी बाते, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने :
1. एक तरफ, हमारे पास 1.78 लाख व्यक्तियों का दावा है दूसरी ओर कानून का शासन बनाए रखने और 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के योग्य शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार का भी ध्यान रखना है।
2. इस कानूनी स्थिति को देखते हुए , हमारे जवाब स्पष्ट हैं की उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये फैसले में हमें कोई त्रुटि नहीं मिली।
3. शिक्षामित्रो का शिक्षकों के रूप में का समायोजन गैर कानूनी था क्यूंकि 2010 से ही सहायक अध्यापक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य हो गया था।
4. प्रश्न यह है कि क्या शिक्षामित्र के पक्ष में किसी भी अधिकार की अनुपस्थिति में, शिक्षामित्रो का क्या होगा वे कहाँ जायेंगे, अजीब तथ्य की स्थिति में, उन्हें लगातार दो भर्तीयो के आवेदन में उनके अनुभव तथा उनकी आयु के अनुसार कुछ छूट देनी चाहिए। लेकिन उन्हें कितनी छूट दी जाए यह हम खुद तय न करते हुए इसका फैसला राज्य सरकार के हाथ में छोड़ते हैं।
5. फ़िलहाल शिक्षामित्रो का क्या भविष्य है, यह राज्य सरकार का निर्णय होगा वह शिक्षामित्रो को लगाये रखना चाहे या वेतन बढाना चाहे या उनके लिए कोई कानून बनाना चाहे यह आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के हाथ में है यह निर्णय उसका रहेगा।
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
1. एक तरफ, हमारे पास 1.78 लाख व्यक्तियों का दावा है दूसरी ओर कानून का शासन बनाए रखने और 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के योग्य शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार का भी ध्यान रखना है।
2. इस कानूनी स्थिति को देखते हुए , हमारे जवाब स्पष्ट हैं की उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये फैसले में हमें कोई त्रुटि नहीं मिली।
3. शिक्षामित्रो का शिक्षकों के रूप में का समायोजन गैर कानूनी था क्यूंकि 2010 से ही सहायक अध्यापक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य हो गया था।
4. प्रश्न यह है कि क्या शिक्षामित्र के पक्ष में किसी भी अधिकार की अनुपस्थिति में, शिक्षामित्रो का क्या होगा वे कहाँ जायेंगे, अजीब तथ्य की स्थिति में, उन्हें लगातार दो भर्तीयो के आवेदन में उनके अनुभव तथा उनकी आयु के अनुसार कुछ छूट देनी चाहिए। लेकिन उन्हें कितनी छूट दी जाए यह हम खुद तय न करते हुए इसका फैसला राज्य सरकार के हाथ में छोड़ते हैं।
5. फ़िलहाल शिक्षामित्रो का क्या भविष्य है, यह राज्य सरकार का निर्णय होगा वह शिक्षामित्रो को लगाये रखना चाहे या वेतन बढाना चाहे या उनके लिए कोई कानून बनाना चाहे यह आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के हाथ में है यह निर्णय उसका रहेगा।
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