लखनऊ (जेएनएन)। राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों के शिक्षकों को शैक्षिक
सत्र 2018-19 में तबादले के लिए 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
शिक्षकों के तबादले के लिए विद्यालयों को जिला या तहसील मुख्यालय से दूरी
के आधार पर तीन जोन में बांटा गया है। स्थानांतरण के लिए शिक्षकों की
वरीयता निर्धारित मानक और गुणांक के आधार पर तय होगी।
उप मुख्यमंत्री व माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ.दिनेश शर्मा ने चालू
शैक्षिक सत्र में राजकीय हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों के शिक्षकों की
स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदन
पत्रों में से निर्धारित मानक व गुणांक के आधार पर अधिक गुणांक प्राप्त
करने वाले शिक्षक का तबादला किया जाएगा। एक से अधिक आवेदकों के गुणांक
बराबर होने पर अधिकतम आयु वाले शिक्षक को वरीयता दी जाएगी। यदि आयु समान है
तो संवर्ग में वरिष्ठ शिक्षक को वरीयता दी जाएगी।
शिक्षकों की चार श्रेणियां : तबादले के लिए निर्धारित
मुख्य मानक के तहत शिक्षकों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। पहली
श्रेणी में वे शिक्षक शामिल होंगे जिनके पति या पत्नी सेना, वायुसेना, नौ
सेना या केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं और सीमा पर तैनात हैं।
दूसरी श्रेणी में कैंसर, एड्स, किडनी, लिवर, आदि की गंभीर बीमारियों से
ग्रस्त ऐसे शिक्षक शामिल होंगे जिन्हें एम्स, पीजीआइ, राज्य चिकित्सा
महाविद्यालय जैसे किसी प्रतिष्ठित चिकित्सालय या चिकित्सा बोर्ड द्वारा
प्रमाणपत्र जारी किया गया हो। तीसरी श्रेणी में वे शिक्षक आएंगे जो 30 जून
को 58 वर्ष की आयु पूरी करेंगे। ऐसे शिक्षकों का तबादला ऐच्छिक जिले में
किया जाएगा। चौथी श्रेणी में वे शिक्षक आएंगे जिनमें पति-पत्नी दोनों
सरकारी सेवा में हैं। ऐसे शिक्षकों को एक ही जिले में तैनाती दी जाएगी।
चारों श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए गुणांक 100 रखा गया है।
सहायक मानक की आठ श्रेणियां
-दिव्यांग शिक्षकों के लिए 40 से 60 प्रतिशत दिव्यांगता पर 10 अंक, 60 से 80 फीसद दिव्यांगता पर 20 अंक।
-पति/पत्नी या बच्चों के अपंग या दिव्यांग होने या असाध्य रोग से ग्रस्त होने पर 10 अंक।
-राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के लिए 10 अंक।
-विधवा/तलाकशुदा महिला शिक्षक के लिए 10 अंक।
-विधुर शिक्षक के लिए 10 अंक।
-महिला शिक्षक के लिए 10 अंक।
-पिछली बोर्ड परीक्षा में जिन शिक्षकों के स्कूलों का परीक्षाफल शत-प्रतिशत रहा हो, उन्हें 10 अंक।
-प्रथम नियुक्ति की तारीख से 10 साल के बाद प्रत्येक वर्ष की सेवा पर एक अंक और अधिकतम 20 अंक।
ऐसे बांटे गए जोन
जोन प्रथम : जिले की म्यूनिसिपल सीमा या जिला मुख्यालय से आठ किमी की दूरी, जो अधिक हो।
जोन द्वितीय : तहसील मुख्यालय से दो किमी की दूरी तक।
जोन तीन : पहले व दूसरे जोन के अलावा जिले का शेष क्षेत्र।
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