विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 72825 सहायक अध्यापक
भर्ती 2011 की नौवीं काउंसिलिंग में चयनित 803 प्रशिक्षुओं की नियुक्ति पर
नियमानुसार कार्यवाही का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार व सचिव
बेसिक शिक्षा को आदेश दिया है कि छह हफ्ते में इस संबंध में निर्णय लेकर
नियुक्ति आदेश जारी करें। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सचिन
कुमार व 217 तथा अमित कुमार 473 अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए
दिया है। याचियों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 28 जिलों के
803 प्रशिक्षुओं की नियुक्ति नहीं की गयी है। जिसे निस्तारित करते हुए
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह प्रशिक्षु बेसिक
शिक्षा परिषद मुख्यालय के सामने कई बार बेमियादी अनशन व प्रदर्शन कर चुके
हैं। उन्हें हर बार आश्वस्त जरूर किया गया लेकिन, मौलिक नियुक्ति नहीं हुई।
कई अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाहाबाद के बेली अस्पताल में
भी भर्ती कराना पड़ा था। अफसरों की अनसुनी पर प्रशिक्षु शिक्षकों ने कोर्ट
का दरवाजा खटखटाया है।
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