*[Order Analysis] टेट 2017 रिजल्ट revise केस, 68500 भर्ती का भविष्य अधर में(PART II) - AG*
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13) सभी वकीलों ने भी हामी भरी की इन 16 प्रश्नों पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट की राय लेकर ही इन पर निर्णय होना चाहिए।
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*14) यानी सिंगल जज के आदेश से 14 में से 10 प्रश्न और 6 नए प्रश्नों को विवादित मानकर कुल 16 प्रश्नों को सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास भेजने का निर्णय जजेस ने लिया।*
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15) कोर्ट के द्वारा नामित एक्सपर्ट्स को ये सभी प्रश्न भेजे जाने का आदेश हुआ। जिन पर सब्जेक्ट एक्स्पर्ट्स वैध साक्ष्यों(NCERT और अन्य ऑथेंटिक बुक्स) के साथ अपने उत्तर और राय भेजेंगे।
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*16) 10,000₹ प्रति सब्जेक्ट एक्सपर्ट के अनुसार 1,20,000₹ का ड्राफ्ट PNP को सीनियर रजिस्ट्रार को 09.04.2018 तक जमा कराना है क्योंकि सही आंसर की बनाने की जिम्मेदारी उन्ही की बनती थी इसलिए खर्च वहन भी उन्हें ही करना होगा।*
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17) यह राशि उन यूनिवर्सिटी के VC को दी जानी है, जहां से एक्सपर्ट लिए जाएंगे और सीनियर रजिस्ट्रार के ऑफिस द्वारा एक्सपर्ट की लिस्ट को गोपनीय रखा जाएगा।
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*18) AG ने पूरा जोर लगाया कि DB 68500 भर्ती परीक्षा कराने के लिए आदेश कर दे जिस पर SJ ने रोक लगा दी थी।*
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19) उन्होंने दलील दी की टेट क्वालीफाइंग परीक्षा है और याची अगले टेट को पास करें और आगे वाली भर्तियो में आवेदन करें, इस बार वाली को करने दिया जाए क्योंकि टेट अक्सर होता है पर भर्ती vacancy होने पर ही होती है।
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*20) जज ने कहा कि 09.03.2018 को DB ने इस विषय पर अंतरिम ORDER देने से मना किया था इसलिए हम भी नहीं देंगे।*
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21) जो अभ्यर्थी टेट 2017 में गलत आंसर्स और प्रश्नों के कारण क्वालीफाई नहीं कर पाए, वो अब इस कारण से भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। यदि वे सफल होते हैं तो यह उनका अधिकार है कि वो इस भर्ती में शामिल हों।
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22) इसलिए हम 16.04.2018 से इस केस को प्रति दिन फ्रेश केसेस के तुरंत बाद सुनेंगे।
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*23) 16.04.2018 तक यदि एक्सपर्ट्स अपना ओपिनियन रख देते हैं और उन 16 में से एक भी प्रश्न गलत साबित होता है तो कुछ दिनों की सुनवाई के बाद जजेस टेट 2017 में उन प्रश्नों को डिलीट करने के बाद रिजल्ट revise का आर्डर करेंगे।*
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24) इससे ये तीन सम्भावनाएं बनेंगी-
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(i) कुछ टेट फेल, पास हो जाएंगे।
(ii) कुछ टेट पास, फेल हो जाएंगे।
(iii) कुछ टेट फेल, फेल ही रहेंगे।
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*25) बोनस मार्क्स टू आल नहीं मिलेगा क्योंकि यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इससे चयन/नियुक्ति के लिए मेरिट सूची नहीं बननी है।*
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26) जो लोग फेल होंगे [पॉइंट 24(i, ii)] वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे। वो आदेश पर निर्भर करेगा कि क्या व्यथा लेकर कोर्ट जाएंगे। जैसे-
(i) बोनस मार्क्स सभी को अवार्ड किये जायें।
(ii) सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने गलती की।
(iii) सिंगल जज के 4 प्रश्नों को कंसीडर नहीं किया गया।
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*27) और इतिहास रहा है कि 90% केसेस में सुप्रीम कोर्ट पहली ही डेट पर हाई कोर्ट के आर्डर पर स्टे दे देतीे हैं क्योंकि कोर्ट न्याय में बिलीव करती है और हो सकता है कि हाई कोर्ट के आदेश से पूरा न्याय न हो पा रहा हो या कोई त्रुटि रह गयी हो।*
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28) यदि 68500 भर्ती परीक्षा इस वर्ष सम्पन्न करानी है तो DB के आदेश और सुप्रीम कोर्ट में SLP की पहली सुनवाई के बीच DB के आदेश का पालन करवा लेना होगा यानी रिजल्ट REVISE करवा लेना होगा।
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*29) 68500 पर अभी कहने को और भी कुछ बाकि है वो नेक्स्ट पोस्ट में।*
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PS :- इस पोस्ट के पार्ट 1 के लिए पेज देखें।
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