मऊ। अध्यापक पात्रता परीक्षा 2018 (यूपीटीईटी) रविवार को जिले के 45
परीक्षा केंद्रों पर वायस रिकार्डरयुक्त सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में
होगी। परीक्षा में 29828 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को नकलविहीन संपन्न
कराने के लिए सभी तैयारी पूरी करने में विभागीय अधिकारी देर शाम तक लगे
रहे। परीक्षा में 90 पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है। इसके साथ ही चार जोनल
मजिस्ट्रेट तथा दो रिजर्व मजिस्ट्रेट तथा तीन सचल दस्ता परीक्षा पर नजर
रखेंगे। अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पूर्व गेट पर ही
तलाशी ली जाएगी।
जिले में अध्यापक पात्रता परीक्षा 2018 (यूपीटीईटी) 18 नवंबर को जिले के 45
परीक्षा केंद्रों पर होगी। पहली पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा
पूर्वाह्न 10 बजे से 12.30 बजे तक होगी। दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर
की परीक्षा अपराह्न तीन बजे से साढ़े पांच बजे तक होगी। उच्च प्राथमिक
स्तर की परीक्षा में 9206 अभ्यर्थी तथा प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 20622
अभ्यर्थी शामिल होंगे। कक्ष निरीक्षकों की कमी होने की स्थिति में राजकीय
तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय
विद्यालयों से शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के लिए केंद्र व्यवस्थापकों को
निर्देश जारी किया गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर शिक्षा विभाग तथा
जिला प्रशासन से एक-एक पर्यवेक्षक को नामित किया गया है। यानी 90
पर्यवेक्षकों की तैनाती होगी। इसके साथ ही चार जोनल मजिस्ट्रेट तथा चार
रिजर्व मजिस्ट्रेट परीक्षा पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही जिला विद्यालय
निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा डायट प्राचार्य के नेतृत्व में
सचल दस्ता भ्रमण कर परीक्षा की निगरानी करेंगे। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी
को प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र
प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र या किसी भी सेमेस्टर की मार्कशीट की मूल
प्रति, संबंधित प्रशिक्षण संस्था के रजिस्ट्रार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा
इंटरनेट से प्राप्त मार्कशीट की प्रमाणित प्रति साथ लाना अनिवार्य है। इन
दस्तावेजों के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मधुबन संवाददाता के अनुसार तहसील क्षेत्र के शहीद इंटर कॉलेज, बापू स्मारक इंटर कालेज दरगाह, फतहपुर गर्ल्स कॉलेज फतहपुर में रविवार को होने वाली टीइटी 2018 की परीक्षा के क्रम में जिला समन्वयक अजीत तिवारी, खंड शिक्षा अधिकारी पंकज सिंह, फैसल आलम खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में अलग-अलग उक्त विद्यालयों पर बैठक हुई। केंद्र व्यवस्थापकों को आवश्यक निर्देश दिया।
अभ्यर्थियों की होगी कड़ी निगरानी
मऊ। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. केसी भारती ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, नोटबुक, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डिवाइस या अन्य कोई ऐसी सामग्री लेकर न तो आएंगे, और न ही परीक्षा केंद्र में उसका प्रयोग करेंगे। कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति समूह जो जिला मजिस्ट्रेट, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अथवा केंद्र व्यवस्थापक द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है, उसका प्रवेश वर्जित है। परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करके किसी भी माध्यम से न तो फोटोग्राफ्स लेगा और न ही परीक्षा की गोपनीयता भंग करेगा। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति समूह, राजनीतिक दल, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रविवार को प्रात: छह बजे से शाम छह बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट बाद तक ही अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिल सकेगा।
मधुबन संवाददाता के अनुसार तहसील क्षेत्र के शहीद इंटर कॉलेज, बापू स्मारक इंटर कालेज दरगाह, फतहपुर गर्ल्स कॉलेज फतहपुर में रविवार को होने वाली टीइटी 2018 की परीक्षा के क्रम में जिला समन्वयक अजीत तिवारी, खंड शिक्षा अधिकारी पंकज सिंह, फैसल आलम खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में अलग-अलग उक्त विद्यालयों पर बैठक हुई। केंद्र व्यवस्थापकों को आवश्यक निर्देश दिया।
अभ्यर्थियों की होगी कड़ी निगरानी
मऊ। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. केसी भारती ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, नोटबुक, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डिवाइस या अन्य कोई ऐसी सामग्री लेकर न तो आएंगे, और न ही परीक्षा केंद्र में उसका प्रयोग करेंगे। कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति समूह जो जिला मजिस्ट्रेट, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अथवा केंद्र व्यवस्थापक द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है, उसका प्रवेश वर्जित है। परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करके किसी भी माध्यम से न तो फोटोग्राफ्स लेगा और न ही परीक्षा की गोपनीयता भंग करेगा। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति समूह, राजनीतिक दल, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रविवार को प्रात: छह बजे से शाम छह बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट बाद तक ही अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिल सकेगा।