what is national pension scheme ? राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है ? एनपीएस से जुड़े FAQ पढ़ें

what is national pension scheme ? राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है ? एनपीएस से जुड़े FAQ पढ़ें

1. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) क्या है? 

केन्द्र सरकारने अपनी अधिसूचना वित्तमंत्रालय (आर्थिक मामले विभाग) के दिनांक 22/12/2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/7/2003 पीआर के माध्यम से मौजूदा परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली के स्थानपर 01 जनवरी, 2004 से परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली की शुरूआत की है जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नाम से जाना जाता है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक अंशदायी पेंशन प्रणाली है जिसमें अभिदाताके अंशदान के साथ-साथ नियोक्ताके रूप में संबंधित सरकार के समान अंशदान को कर्मचारीके व्यक्तिगत पेंशन खाते में एकत्र और संचयी किया जाता है। एनपीएस केन्द्र सरकार (सशस्त्रबलों को छोड़कर) और केन्द्रीय स्वायत्तनिकायों के उन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी, 2004 या उसके बाद हुई हो।

एनपीएस का विनियमन किस के द्वारा किया जाता है?


पेंशन निधिविनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) एनपीएस हेतु विनियामक का निर्वाह करता है। भारत सरकार द्वारा वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढृवा देने और पेंशन निधियों तथा उससे संबंधित मामलों तथा आनुवांषिक विषयों और उसकी योजना ओं में अभिदाताओंके हितो की रक्षा करने के लिए पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के माध्यम से एक स्वायत्त निकायके रूप में पीएफआरडीए की स्थापना की गई है।

3. एनपीएस में कौन-कौन सी संस्थाएं शामिल हैं?

निम्न लिखित संस्थाएं एनपीएस में शामिल हैं :
  • एनपीएसन्यास : पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस न्यास विलेखके निष्पादन के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणालीन्यास (एनपीएसन्यास) की स्थापना 27फरवरी, 2008 को की गई थी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत लाभार्थियों (अभिदाताओं) के हितमें आस्त्तियों और निधियों के रख-रखाव के लिए एनपीएस न्यासको स्थापित एवं गठित किया गया है। व्यक्तिगत एनपीएस अभिदाता एनपीएस न्यास के लाभार्थी होंगे। अभिदाताओं के हितोंको विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, एनपीएस के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु एनपीएस निधियोंका प्रबंधन न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है।
  • सन्ट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) :एनीपएस के लिए सेन्ट्रल रिकॉर्ड-कीपरकी भूमिका में एनएसडीएल - ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा मुख्यरूप से रिकार्ड कीपिंग, प्रशासन और ग्राहक सेवा से संबंधित कार्य किए जाते हैं।
  • पेंशननिधि (पीएफएम) :पेंशननिधि (पीएफएम) एक मध्यवर्तीकी भूमिका अदा करता है। अभिदाताओं से अंशदान प्राप्त करता है, उनका संचयन करता है और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में अभिदाता ओं को भुगतान करता है।
  • न्यासी बैंक :पीएफआरडीए द्वारा एक्सिस बैंक लि. को 1 जुलाई, 2013सेन्यासी बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है। एनपीएस के तहत प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों/अनुदेशोंके अनुरूप एक मध्यवर्ती के रूपमें निधियोंके दैनिक प्रवाह और बैंकिंग सुविधाओं की जिम्मेदारी न्यासी बैंक की है। यह सभी नोडल कार्यालयों से एनपीएस निधियां प्राप्त करता है और परिचालन संबंधी दिशानिर्देशोंके अनुसार इसेपेंशन निधि/वार्षिकी सेवा प्रदाताओं/अन्य मध्यवर्तियों को भेजता एक मध्यवर्ती के रूप में।
  • वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) :एनपीएससे निकास के बाद अभिदाताको नियमित मासिक पेंशन प्रदान करने की जिम्मेदारी एएसपी की होगी। एएसपीको पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  • प्वाइंट ऑफ प्रजेन्स (पीओपी) : प्वाइंटऑफ प्रजेंस (पीओपी) विभिन्न वित्तीय संस्थाएं हैं जो एनपीएस अवसरंचना में एनपीएस अभिदाताके लिए प्रथम मध्यस्थता केन्द्र के रूप में कार्य करती हैं। पीओपीकी अधिकृतशाखाओं कोप्वाइंट ऑफ प्रजेंस सर्विस प्रोवाइडर (पीओपीःएसपी) कहा जाता है जो संकलन केन्द्र के रूप में कार्य करती हैं और एनपीएस अभिदाताओं को ग्राहक सेवाएं प्रदान करती हैं।
  • सेन्ट्रल रिकॉड कीपिंग एजेंसी सुविधा केन्द्र (सीआरए-एफसी) :सीआरए-एफसी वे संस्थाएं हैं जिन्हें एनएसडीएल द्वारा देशभर में उसके ग्राहकों को एनपीएस के अंतर्गत विभिन्न सेवाएं प्रदान के लिए नियुक्त किया गयाहै। जिन संस्थाओं को सीआरए-एफसी नियुक्त किया गया है वे पीओपी और पीओपी-एसपी को सेवाएं प्रदान करने के लिए देशभर में विभिन्न शाखाएं खोलेंगी।

4. टीयर 2 खाता क्या है?

टीयर।। खाता आपके प्रान से संबंधित एक स्वैच्छिक बचत खाता है। टीयर 2 खाता आरहण के संबंध में बेहद लचीली व्यवस्था प्रदान करता है, टीयर 1 खाते के विपरीत आप अपने टीयर 2 खातेसे किसी भी समय आहरण कर सकते हैं।

1. एनपीएस - स्वावलंबन में कौन खाता खोल सकता हैं?

असंगठित क्षेत्र का कोई भी भारतीय नागरिक निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एनपीएस - स्वावलंबन खाता खोल सकता है:
  • ऐग्रिगेटर द्वारा उसका आवेदन जमा किये जाने की तिथि पर उसकी उम्र 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिये.
  • उसे ऐग्रिगेटर द्वारा संपन्न की जाने वाली केवाइसी प्रक्रिया का पालन करना चाहिये.
  • अभिदाता को कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड एवं मिश्रित प्रावधान अधिनियम, कोयला खदान प्रॉविडेंट फंड एवं मिश्रित प्रावधान अधिनियम इत्यादि के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं होना चाहिये.

2. एनपीएस - स्वावलंबन खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है?

  • ऐग्रिगेटर से संपर्क करें I
  • रेजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें I
  • केवाइसी दस्तावेज़, पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण प्रस्तुत करें.
  • पंजीकरण के समय रु. 100/- का न्यूनतम अंशदान.
  • अपना स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) कार्ड प्राप्त करें.

  अभिदाता अंशदान फ़ाइल (एससीएफ) क्या है?

एससीएफ एक फ़ाइल है जिसमें पेंशन निधि के प्रति अभिदाता का अंशदान (खुद का और समान योगदान) का विवरण होता है। एनएलओओ/एनएलएओ एनएलएओ/एनएलसीसी के अनुसार अभिदाता अंशदान फ़ाइल तैयार करेगा जो एनपीएसलाईट पर अपलोड किया जायेगा ।

अंशदान फ़ाइल कैसे तैयार की जा सकती है?

हर महीने के अंत में, एनएलसीसी अभिदाता का अंशदान विवरण एनएलएओ को अग्रेषित करेगा । एनएलएओ/एनएलओओ डेटा समेकित करेगा और सीआरए द्वारा प्रदान फाइल प्रिपरेशन यूटिलिटी (एफ़पीयू) का उपयोग कर एक अभिदाता अंशदान फ़ाइल तैयार करेगा । एससीएफ की तैयारी के लिए एनएलएओ/एनएलओओ किसी भी समकक्ष सॉफ्टवेयर का उपयोग भी कर सकता है । हालांकि, इस तरह तैयार फ़ाइल सीआरए की फ़ाइल फ़ार्मेट्स के अनुसार ही होनी चाहिए । वैकल्पिक रूप से, संबंधित एनएलएओ/एनएलओओ एफ़पीयू का उपयोग करते हुए एससीएफ बना सकता है । एफवीयू के माध्यम से फाइल को समेकित करने के बाद, फ़ाइनल एससीएफ की रचना के लिए एनएलएओ/एनएलओओ एफ़पीयू में फ़ाइल खोलेगा जो एफ़वीयू के जरिए चलाया जायगा ।