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RTE Admission 2026-27: निजी स्कूलों में दाखिला होगा पूरी तरह ऑनलाइन

प्रयागराज: शैक्षिक सत्र 2026-27 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Admission 2026-27) के तहत निजी विद्यालयों में अलाभित और दुर्बल वर्ग के बच्चों का प्रवेश पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया से किया जाएगा। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) अमित कुमार ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।


कक्षा 1 के साथ प्री-प्राइमरी में भी ऑनलाइन दाखिला

जारी आदेश के अनुसार अब

  • कक्षा 1

  • नर्सरी

  • एलकेजी (LKG)

  • यूकेजी (UKG)

सभी में आरटीई के तहत प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।


RTE Admission के लिए कौन होंगे पात्र?

🔹 अलाभित समूह (Disadvantaged Group)

  • अनुसूचित जाति (SC)

  • अनुसूचित जनजाति (ST)

  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)

  • दिव्यांग बच्चे

  • अनाथ बच्चे

  • एचआईवी संक्रमित

  • ट्रांसजेंडर

  • प्रवासी मजदूरों के बच्चे

  • शहरी गरीब वर्ग के बच्चे

🔹 दुर्बल वर्ग (Weaker Section)

  • बीपीएल कार्डधारक परिवार

  • वार्षिक आय ₹1 लाख तक वाले परिवारों के बच्चे


ऑनलाइन आवेदन में क्या-क्या जरूरी होगा?

आरटीई प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय:

  • छात्र का आधार नंबर अनिवार्य

  • अभिभावक का आधार नंबर अनिवार्य

  • आधार से लिंक बैंक खाते का विवरण
    (छात्रवृत्ति व अन्य सरकारी लाभ के लिए)


लॉटरी सिस्टम से होगा चयन

  • प्रवेश प्रक्रिया में एक चरण की लॉटरी होगी

  • एक बच्चे के लिए एक ही आवेदन मान्य होगा

  • अभिभावक केवल अपने पंचायत या वार्ड क्षेत्र के स्कूलों का ही चयन कर सकेंगे

  • लॉटरी में चयन होने पर बच्चे को निकटतम निजी स्कूल में प्रवेश मिलेगा


नर्सरी, LKG और UKG की आयु सीमा तय

बीएसए अमित कुमार ने बताया कि आरटीई के तहत प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए आयु सीमा निर्धारित कर दी गई है:

  • नर्सरी: 3 से 4 वर्ष

  • LKG: 4 से 5 वर्ष

  • UKG: 5 से 6 वर्ष


अभिभावकों के लिए जरूरी सूचना

👉 आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही रखें
👉 गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त हो सकता है
👉 केवल आधिकारिक पोर्टल से ही आवेदन करें

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